कटनीPublished: Nov 25, 2019 11:52:45 am
dharmendra pandey
-चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, तीनों आरोपियों को क्रमश: 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से भी किया दंडित
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कटनी. डकैती व लूट की योजना बनाने वाले तीन आरोपियों को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने विभिन्न धाराओं के तहत क्रमश: चार-चार साल की सजा का फैसला सुनाया हैं। 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक शैलेंद्र नागोत्रा ने बताया कि 4 जून 2013 को रात 11.30 बजे ग्राम पौसरा बायपास रोड किनारे पांच युवक लूट व डकैती की योजना बना रहे थे। जिसकी जानकारी मुखबिर के माध्यम से कुठला पुलिस को लगी। आरोपियों को पकडऩे चार टीम गठित की गई। पत्थर की आड़ में 5 आरोपी बैठे मिले। आरोपी गोपाल निषाद, भागीरथ पटेल व उपेंद्र सिंह के खिलाफ धारा 402, 399 व धारा 25(1-ख) आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। मामला न्यायालय पहुंचा। यहां पर अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया। धारा 402 और 399 के तहत आरोपी गोपाल निषाद पिता रतिलाल निषाद निवासी पन्ना मोड़, भागीरथ पटेल पिता चैतू पटेल निवासी शिवाजी नगर व उपेंद्र सिंह पिता एसएम सिंह निवासी नई बस्ती को क्रमश: चार-चार साल की सजा व दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 25(1-ख) आयुध अधिनियम के तहत एक-एक साल की सजा व एक-हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामले में फरार चल रहे सहआरोपी सौरभ शुक्ला व मनीष शुक्ला के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
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