हत्या के आरोपी को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट की अदालत ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा का फैसला, एक हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित
कटनी•Aug 01, 2019 / 10:59 am•
dharmendra pandey
Angry Court Speaks – Police Do not Know How to Submit Warrant, SP to b
कटनी. विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट की अदालत ने हत्या के आरोपी को आजीवन करावास की सजा का फैसला सुनाया हैं। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी धर्मेंद्र सिंह तारण ने बताया कि ग्राम मोहनिया निवासी मृतक धनीराम सिंह गोंड व अभियुक्त सुकरत सिंह निवासी नवआपटी रीठी एक ही समुदाय है। मृतक धनीराम ने आरोपी सुकरत सिंह की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रख लिया था।
जिसके बाद सुकरत धनीराम से बदला लेने की फिराक में था। 27 फरवरी 16 को रात 10 बजे गांव के प्रेम ङ्क्षसह ने धनीराम के भाई प्रहलाद सिंह को हत्या के बारे में जानकारी दी। सूचना मिलने पर मां पार्वती बाई व कमल सिंह के साथ जाकर देखा तो धनीराम का शव झोपड़ी में खून से लतपथ पड़ा मिला। रीठी पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया। साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी सुकरत सिंह (40) को गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल किए गए बका को भी ग्राम जुजावल रोड के किनारे झाडिय़ों से जब्त किया। इसके बाद प्रकरण को कोर्ट में पेश किया। साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी को 302 का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।