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ऑटो में 12 वर्ष से अधिक के तीन लोगों के बैठने का नियम
कलेक्टर ने आरटीओ एमडी मिश्रा से ऑटो रिक्शा में बैठने की क्षमता के बारे में जानकारी मांगी। जिस पर आरटीओ मिश्रा ने कहा कि 12 वर्ष से अधिक उम्र के 3 व्यक्ति और 12 वर्ष तक उम्र के 5 बच्चों के लिये परमिट जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि सभी बसों में दो निकास द्वार होना चाहिए। बस, ऑटो और वैन के चालक व परिचालक का पुलिस सत्यापन सहित नाम व मोबाइल नम्बर की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी और परिवहन अधिकारी को उपलब्ध कराए। साथ ही अभिभावकों को भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर सजग रहने को कहा। बैठक के दौरान यातायात प्रभारी राघवेंद्र भार्गव, जिला शिक्षाधिकारी एसएन पांडे सहित कई लोग मौजूद रहे।