कटनी: चोरी का आरोप सिद्ध होने पर शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशा विश्वकर्मा की अदालत ने महिला गया बाई को एक साल छह माह की सजा सुनाई है। ५ सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एडीपीओ अभिषेक मेहरोत्रा ने बताया कि कुठला थाना क्षेत्र के रहने वाले दशरथ किसी से बाहर गए थे। २६ अक्टूबर २०११ को घर लौटने पर बेटी से मां के बारे में जानकारी मांगी तो बेटी ने बताया कि बाजार गई है। लौटने पर पेटी में पैसा रखने को दिया। इस दौरान पेटी की चांबी नही मिली। ताला तोड़कर देखा तो जेवरात गायब मिले। शोर शराबा होने पर भतीजी आरती चौधरी ने बताया कि पड़ोस की रहने वाली गयाबाई घर आई थी। शक के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की पूछताछ की। जिस पर उसने अपना जुर्म कबूल किया। इसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा। शुक्रवार को न्यायाधीश निशा विश्वकर्मा ने एक साल छह माह का फैसला सुनाया।
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