मारपीट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा
कटनी. मारपीट के एक आरोपी को न्यायाधीश ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही 500रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमरे ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर अशोक काछी से रामकिशोर काछी ने विवाद किया था। पिटाई कर दी थी। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने रामकिशोर काछी को दोषी पाया और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। इसी तरह से एक अन्य मामले में भी न्यायाधीश ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा का फैसला सुनाया है। एडीपीओ धर्मेंद्र तिवारी ने बताया कि राजेश जायसवाल निवासी खिरहनी फाटक ने शांति जायसवाल के साथ मारपीट की थी। पीडि़ता ने कोतवाली थाने में शिकायत की थी। साक्ष्य के आधार पर दोषी मानते हुए न्यायाधीश ने आरोपी राजेश जायसवाल को न्यायालय उठने तक की सजा व ३००रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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मारपीट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा
कटनी. मारपीट के एक आरोपी को न्यायाधीश ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही ५००रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमरे ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर अशोक काछी से रामकिशोर काछी ने विवाद किया था। पिटाई कर दी थी। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने रामकिशोर काछी को दोषी पाया और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। इसी तरह से एक अन्य मामले में भी न्यायाधीश ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा का फैसला सुनाया है। एडीपीओ धर्मेंद्र तिवारी ने बताया कि राजेश जायसवाल निवासी खिरहनी फाटक ने शांति जायसवाल के साथ मारपीट की थी। पीडि़ता ने कोतवाली थाने में शिकायत की थी। साक्ष्य के आधार पर दोषी मानते हुए न्यायाधीश ने आरोपी राजेश जायसवाल को न्यायालय उठने तक की सजा व ३००रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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