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महिला थाना प्रभारी को इस नेता ने कही ऐसी बात मच गया हड़कंप

locationकटनीPublished: Oct 26, 2018 11:59:31 am

Submitted by:

dharmendra pandey

दुर्गा चौक खिरहनी का मामला, एनकेजे पुलिस ने की चालानी कार्रवाई

jaipur news

The leader of the police station in charge said such a stir

कटनी. शराब के नशे में धुत्त बड़वारा जनपद सदस्य बुधवार रात वाहन चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। पुलिसकर्मियों पर जमकर जनप्रतिनिधि होने का रोब झाड़ा। मामले को बिगड़ता देख पुलिसकर्मियों ने एनकेजे थाना प्रभारी को सूचना दी। मौके पर पहुंची थाना प्रभारी ने पहले तो समझाइश दी, लेकिन माननीय कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए। जिसके बाद पुलिस ने धारा 185 के तहत कार्रवाई की। एनकेजे थाना प्रभारी मंजू शर्मा ने बताया कि बुधवार रात 10.30-11बजे के बीच दुर्गा चौक के पास वाहन चेक किए जा रहे थे। इस बीच बाइक पर सवार होकर आ रहे सुनील सिंह को भी रोका गया। दस्तावेज मांगें गए। नशे में धुत्त सुनील सिंह ने खुद को जनपद सदस्य बताते हुए पुलिसकर्मियों पर रोब झाडऩे लगे। मौकास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंचकर जनपद सदस्य को समझाने की कोशिश की गई। नशे में डूबे होने के कारण वे कुछ भी सुनने को तैयार नही थे। जिसके बाद चालानी कार्रवाई कर छोड़ दिया गया।
वर्दी उतरवाने व तबादला करवाने तक की दी धमकी
नशे में धुत्त माननीय के वाहन को जब जांच के लिए एनकेजे पुलिस ने रोका तो वे अपना आपा खो बैठे। जांच में खड़े पुलिस कर्मियों को राजनीति में मजबूत पकड़ की ऐसी रोब दिखाई कि पुलिसवाले सन्न रह गए। पुलिस सूत्रों की मानें तो माननीय ने वर्दी उतरवाने व तबादला करवाने की भी जमकर धौंस दिखाई।
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मारपीट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा
कटनी. मारपीट के एक आरोपी को न्यायाधीश ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही 500रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमरे ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर अशोक काछी से रामकिशोर काछी ने विवाद किया था। पिटाई कर दी थी। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने रामकिशोर काछी को दोषी पाया और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। इसी तरह से एक अन्य मामले में भी न्यायाधीश ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा का फैसला सुनाया है। एडीपीओ धर्मेंद्र तिवारी ने बताया कि राजेश जायसवाल निवासी खिरहनी फाटक ने शांति जायसवाल के साथ मारपीट की थी। पीडि़ता ने कोतवाली थाने में शिकायत की थी। साक्ष्य के आधार पर दोषी मानते हुए न्यायाधीश ने आरोपी राजेश जायसवाल को न्यायालय उठने तक की सजा व ३००रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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मारपीट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा
कटनी. मारपीट के एक आरोपी को न्यायाधीश ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही ५००रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमरे ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर अशोक काछी से रामकिशोर काछी ने विवाद किया था। पिटाई कर दी थी। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने रामकिशोर काछी को दोषी पाया और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। इसी तरह से एक अन्य मामले में भी न्यायाधीश ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा का फैसला सुनाया है। एडीपीओ धर्मेंद्र तिवारी ने बताया कि राजेश जायसवाल निवासी खिरहनी फाटक ने शांति जायसवाल के साथ मारपीट की थी। पीडि़ता ने कोतवाली थाने में शिकायत की थी। साक्ष्य के आधार पर दोषी मानते हुए न्यायाधीश ने आरोपी राजेश जायसवाल को न्यायालय उठने तक की सजा व ३००रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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