कटनीPublished: Aug 11, 2021 09:16:34 pm
balmeek pandey
आदतन अपराधी को तीन प्रकरणों में पृथक-पृथक कारावास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ढीमरखेड़ा ने सुनाया फैसला
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कटनी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ढीमरखेड़ा ने चोरी के आरोपी राजू (23) निवासी खम्हरिया थाना ढीमरखेड़ा को पृथक-पृथक तीन निर्णयों में कारावास से दण्डित किया। जिला अभियोजन की मीडिया सेल के अनुसार अभियुक्त द्वारा 24 नवंबर 2019 को राम भरोस पटेल के खेत से उसकी पम्प चोरी कर ले गया था। 25-26 नवम्बर 2019 के दरम्यानी रात उक्त अभियुक्त ने ही रात्रि में फरियादी वसीर अली के घर में खुसकर एक एम्पलीफायर चोरी किया था, जिसकी रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना ढीमरखेड़ा में की गई थी। उसी दिन अशोक कुमार के निवास में प्रवेश घुसकर सोने-चॉंदी के जेवर कीमती लगभग 12 हजार 800 रूपये पार कर दिए थे।
उपरोक्त तीनों घटनाओं की रिपोर्ट थाना ढीमरखेडा में किए जाने पर पृथक-पृथक अपराध पंजीबद्ध किए गए। अपराधों की विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त तीनों चोरी अभियुक्त राजू द्वारा की गई हैं। न्यायालय द्वारा प्रकरण में विचारण करते हुए उपरोक्त अभियुक्त को तीनों मामलों में दोषी पाते हुए पृथक-पृथक दण्ड से दण्डित किया है। एक चोरी में 2-2 वर्ष का कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड, दूसरे में 2-2 वर्ष का कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड, तीसरे प्रकरण में 2 वर्ष का कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उपरोक्त तीनों प्रकरणों में अभियोजन की ओर से विनोद सिंह लोधी एडीपीओ तहसील ढीमरखेडा ने पैरवी की है।