कलेक्टर कार्यालय से जारी पत्र में कहा गया है कि अप्रैल 2019 से 30 जून 2020 तक 720 हितग्राहियों की शिकायतों से संबंधित समस्त मूल दस्तावेज और पत्र सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड कटनी पता एमजीएम अस्पताल के पीछे सिविल लाइन को भेजकर समय पर जमाकर्ताओं को राशि भेजने कहा गया। इस पर 30 जून की स्थिति में 472 हितग्राहियों को जमा व ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया।
इस संबंध में संस्थागत वित्त अधिकारी के माध्यम से वर्ष 2019 में 29 अक्टूबर और 10 दिसंबर और 2020 में 8 जनवरी, 4 मार्च व 18 मार्च को पत्र लिखने के साथ ही अलग-अलग समय में 23 बार पत्र लिखकर जमकर्ताओं को राशि देने कहा गया। इस पर भुगतान नहीं किए जाने के बाद कलेक्टर ने अधिकारिता के प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के विरूद्ध एफआइआर दर्ज करने कहा।
कलेक्टर के पत्र के 48 घंटे बाद भी एफआइआर दर्ज नहीं होने पर कोतवाली टीआइ विजय विश्वकर्मा अब जिला लोक अभियोजक से वैधानिक सलाह लेने के बाद एफआइआर दर्ज करने की बात कह रहे हैं।