तहसीलदार विजय द्विवेदी ने बताया कि जांच के दौरान तितली सेंटर दवाखाना बस स्टेंड बहोरीबंद संचालक आरके पटेल, शासकीय उचित मुल्य की दुकान के पास प्रदीप मलिक ठाकुर, बस स्टेंड के पास चांदसी दवाखाना संचालक गोपाल हालदार के क्लीनिक की जांच की गई। जांच के दौरान लाइसेंस और डिग्री नहीं मिलने के पर तीनों के खिलाफ मध्यप्रदेश राज्य आजुर्विज्ञान परिषद एक्ट 1956,1958 24 की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करवाया गया है।