scriptरुपयों के खातिर पति ने पिता के साथ मिलकर पत्नी से किया ये काम, जानकार रह जाएंगे हैरान | Wife killed and hanged on the tree | Patrika News

रुपयों के खातिर पति ने पिता के साथ मिलकर पत्नी से किया ये काम, जानकार रह जाएंगे हैरान

locationकटनीPublished: May 18, 2018 11:21:47 am

Submitted by:

dharmendra pandey

स्लीमनाबाद थाना के ग्राम पाली की घटना

mp high court land equations latest judgments

mp high court land equations latest judgments

कटनी. दहेज के लिए हत्या करने वाले पति व ससुर को जिला न्यायालय के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आरबी यादव ने आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया हैं। ५-५ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक रजनीश सोनी ने बताया कि थाना स्लीमनाबाद के ग्राम पाली निवासी सोनेलाल पटेल के बेटे दीनदयाल के साथ साल २०१४ में सावित्री के साथ शादी हुई थी। कुछ माह बाद ही पति व ससुर दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त करने लगे थे। हत्या कर फांसी पर लटका दिया था। इसके बाद स्लीमनाबाद थाने में आकर सूचना दी थी। दीनदयाल के चाचा रामचरण ने पुलिस को बताया था कि दीनदयाल के गांव में दो घर है। एक रिहायसी है और दूसरे में मवेशी बांधे जाते है। दीनदयाल की पत्नी सुबह खाना खाकर जिस मकान में मवेशी रहते है वहां गई थी। दोपहर १ बजे के लगभग ससुर मवेशियों को पानी पिलाने गया तो सावित्री फांसी पर लटकी मिली।
गुमराह करने की थी कोशिश
अपर लोक अभियोजक सोनी ने बताया कि दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति व ससुर ने पुलिस व न्यायालय को भी गुमराह करने की कोशिश की थी। आरोपी ने बताया कि रस्सी टूटने के बाद सावित्री की लाश जमीन पर गिर गई है। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच कराई। जिसमें पति दीनदयाल व ससुर सोनेलाल को हत्या का दोषी पाया। साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने दोनों को धारा ३०२, ४९८(ए), २०१ के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जुर्मानें की राशि नहीं जमा करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगताने को कहा।
…………………………….

चीतल का शिकार करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ढीमरखेड़ा ने सुनाया सजा का फैसला, १० हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित
कटनी/ढीमरखेड़ा. वन्य प्राणी चीतल का शिकार करने वाले आरोपी रवि सिंह गोड़ को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ढीमरखेड़ा आरपी अहिरवार की अदालत ने तीन साल सजा का फैसला सुनाया हैं। १० हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एडीपीओ मनोज लोधी ने बताया कि वन परिक्षेत्र ढीमरखेड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम बम्हनी से सटे जंगल में उसी गांव के रहने वाले रवि सिंह गोड़ ने वन्य प्राणी चीतल का शिकार किया था। सूचना मिलने पर आरोपी के घर पर दबिश दी गई। एक किलो पका मांस जब्त किया गया। पंचनामा कार्रवाई की गई। मामले को न्यायालय में पेश किया गया। साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश आरपी अहिरवार ने आरोपी रवि सिंह को चीतल का शिकार करने का दोषी पाया। ३ साल की सजा व १० हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
……………………………….

ट्रेंडिंग वीडियो