चीतल का शिकार करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ढीमरखेड़ा ने सुनाया सजा का फैसला, १० हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित
कटनी/ढीमरखेड़ा. वन्य प्राणी चीतल का शिकार करने वाले आरोपी रवि सिंह गोड़ को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ढीमरखेड़ा आरपी अहिरवार की अदालत ने तीन साल सजा का फैसला सुनाया हैं। १० हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एडीपीओ मनोज लोधी ने बताया कि वन परिक्षेत्र ढीमरखेड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम बम्हनी से सटे जंगल में उसी गांव के रहने वाले रवि सिंह गोड़ ने वन्य प्राणी चीतल का शिकार किया था। सूचना मिलने पर आरोपी के घर पर दबिश दी गई। एक किलो पका मांस जब्त किया गया। पंचनामा कार्रवाई की गई। मामले को न्यायालय में पेश किया गया। साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश आरपी अहिरवार ने आरोपी रवि सिंह को चीतल का शिकार करने का दोषी पाया। ३ साल की सजा व १० हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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