कटनीPublished: Jul 28, 2019 09:10:36 pm
dharmendra pandey
पति की हत्या के मामले में न्यायालय ने पत्नी को सुनाया आजीवन कारावास की सजा व 5 हजार रुपये के अर्थदंड का फैसला
Court News
कटनी. पति को मौत के घाट उतारने वाली आरोपी पत्नी को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया हैं। साथ ही 5 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया हैं।
अपर लोक अभियोजक शैलेंद्र नागोत्रा ने बताया कि 31 अगस्त 2015 को दोपहर 3.30 बजे के लगभग रामकुमार बर्मन की दुकान पर बैठे मुकेश नायक ने बताया कि प्रदीप गुप्ता को उसकी पत्नी शिल्लोबाई गुप्ता ने जमकर पिटाई की और बाहर दरवाजा बंद कर दिया है। घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी गई। ग्रामीणों के साथ घर पहुंची पुलिस ने पति प्रदीप के बारे में पत्नी से पूछताछ की तो उसने गुमराह करने की कोशिश की। काफी देर तक पूछताछ करने के बाद पत्नी ने दरवाजा खोला तो पति फर्स पर गिरा पड़ा था। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे थे। मुंह व हाथ-पैर से खून निकल रहा था। बेदम पिटाई से पति की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर पत्नी शिल्लोबाई के खिलाफ 302 व 201 के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद मामले को न्यायालय में पेश किया। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने पत्नी शिल्लोबाई को पति की हत्या का दोषी ठहराया। धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व धारा 201 के तहत तीन साल की सजा का फैसला सुनाया हैं। पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।