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नर्सिंग होम एक्ट के तहत अवैध रुप से संचालित नर्सिंग होम पर कार्रवाई, लैब को किया सील

locationकवर्धाPublished: Jul 19, 2019 12:45:23 pm

Submitted by:

Akanksha Agrawal

– कर्वधा जिले में अवैध रुप से संचालित अस्पताल और क्लीनिक पर शुरू हुई कार्रवाई- शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए क्लीनिक के सीलबंद करने की कार्रवाई शुरू की।

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नर्सिंग होम एक्ट के तहत अवैध रुप से संचालित नर्सिंग होम पर कार्रवाई, लैब को किया सील

कवर्धा. अवैध रुप से संचालित अस्पताल व क्लीनिक पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पांडातराई और पंडरिया में कई ऐसे क्लीनिक व अस्पताल है, जो वर्षों से संचालित है, लेकिन अवैध रुप से। शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए क्लीनिक के सीलबंद करने की कार्रवाई शुरू की।

पंडरिया ब्लाक अंतर्गत 289 क्लीनिक और झोलाछाप डॉक्टरों की सूची स्वास्थ्य विभाग के पास है, जो अवैध रुप से संचालित हो रहे हैं। नर्सिंग होम एक्ट 2013 के तहत आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की टीम ने पंडरिया व पांडातराई के 6 अलग-अलग नर्सिंग होम संचालकों पर कार्रवाई की। सीएचएमओ डॉ. सुरेश कुमार तिवारी व बीएमओ पंडरिया डॉ. बीएल राज पांडातराई और पंडरिया नगर पंचायत दल-बल के साथ में कार्रवाई के लिए पहुंचे।

नगर पंचायत पांडातराई में मड़मड़ा रोड में कल्याण सिंग राजपूत के क्लीनिक से तीन बेड, सिरिंज (निडिल) जब्त किया गया। सेंट्रिलफूल मशीन व अन्य किट पाया गया। जांच में पाया गया कि यहां डिस्पोजल सिरिंज का कई बार इस्तेमाल किया जाता था। वहीं प्रतिबंधित दवाईयां भी बड़ी मात्रा में मिली। इससे पूर्व भी क्लीनिक को सील किया गया था, जिसे संचालक ने खुद खोलने की बात स्वीकार की है। पूरी कार्रवाई नर्सिंग होम एक्ट 2013 के तहत किया गया।

बीएमओ पंडरिया डॉ. बीएल राज ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अवैध रुप से संचालित क्लीनिक और झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई किया जाना है। इसके चलते ही स्वास्थ्य अमला द्वारा पांडातराई और पंडरिया में सीलबंद और समान जब्त की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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