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कवर्धा जिले में 21 से 29 अप्रैल तक कलेक्टर ने लगाया टोटल लॉकडाउन, जानिए क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

Lockdown in Kawardha: लॉकउाउन के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे।

कवर्धाApr 20, 2021 / 06:37 pm

Dakshi Sahu

कवर्धा. कबीरधाम जिले में कोरोना (Coronavirus lockdown in Kawardha) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आखिरकार लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। संपूर्ण क्षेत्र को 21 अप्रैल शाम 4 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कंटेन्मेंट जोन घोषित करते हुए आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 21 अप्रैल से शाम 4 बजे से लागू होगा। जारी आदेश के अनुसार कबीरधाम जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 21 अप्रैल शाम 4 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कंटेन्मेंट जोन घोषित किया जाता है। उपर्युक्त दर्शित अवधि में कबीरधाम जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी।
सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक और पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। लेकिन मास्क धारण करना और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 270, एपिडेमिक एक्ट 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियमए 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सभी प्रकार की मंडियां, थोक व फूटकर बाजार/दुकानें बंद रहेगी किन्तु सीधे किसानों, उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा, चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल, नमक को गली-मुहल्लों व कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल ठेले वालों को प्रात: 6 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक ही होगी। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेगें। उपर्युक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करने, अर्थदण्ड या चालान की कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
विवाह में 10 लोगों को अनुमति
सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर और वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है।
सभी प्रकार के कार्यालय बंद
लॉकउाउन के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। कबीरधाम जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अद्र्ध सार्वजनिक व निजी कार्यालय बंद रहेंगे। खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। किन्तु अस्पताल व एटीएम पूर्ववत संचालित रहेंगे।
नहीं मिलेगा पेट्रोल
आदेश में बताया गया है कि पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, ग्रॉसरी होम डिलीवरी, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, अन्तरराज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन और छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पीओएल प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों के लिए पीओएल प्रदान करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

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