किसी भी कृषक को एक दिन के लिए दो पर्ची प्रदाय नहीं की जाएगी। किसी कृषक को प्राप्त 02 पर्ची में गन्ना विक्रय नहीं किया गया है, उस स्थिति में कृषक को तीसरी पर्ची प्रदाय नहीं की जाएगी। कबीरधाम जिले में गन्ने के उत्पादन व कारखाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भोरमदेव शक्कर कारखाना में किसी भी अंशधारी कृषक का गन्ना आपूर्ति के लिए अधिकतम 2.25 एकड़ व लौह पुरूष शक्कर कारखाना पण्डरिया में अधिकतम 04 एकड़ तक ही कलेण्डरिंग किया जाएगा। प्रथम बार कलेण्डरिंग करने के बाद पूरे पेराई सत्र के लिए कलेण्डरिंग लाक कर दिया जाएगा। गन्ना आपूर्ति पर्ची का निर्गमन कम्प्यूटर साफ्टवेयर में ग्रामवार व कृषकवार संतुलन बनाकर किया।
गन्ना आपूर्ति पर्ची में गन्ना आपूर्ति करने के लिए दर्ज तिथि से 03 दिवस तक ही पर्ची की वैधता रहेगी। पर्ची की वैधता तिथि में गन्ना आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में कृषक को गन्ना आपूर्ति पर्ची संबंधित गन्ना विभाग में जमा करना होगा तभी आगे की पर्ची जारी की जा सकेगी। पर्ची की वैधता पूर्ण होने पर उक्त पर्ची में गन्ना आपूर्ति करने पर यार्ड में प्रवेश नहीं दी जाएगी। उक्त पर्ची पर तौल भी नहीं की जाएगी। निर्धारित दिवस के लिए जारी गन्ना आपूर्ति पर्ची उसी दिवस को ही मान्य होगा। आगामी (एडवांस) दिवस की पर्ची पर गन्ने की खरीदी नहीं की जाएगी