पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कवर्धा कोतवाली में 3 अक्टूबर को हुए विवाद को लेकर धारा 147, 148, 294, 295, 323, 506 बी भादवि, धारा 294, 336, 147 भादवि और धारा 147, 148, 353, 332, 153ए, 427, 295 भादवि, 25, 27 आम्र्स एक्ट और लोक संपत्ति नुकसानी का निवारण अधिनियम की धारा 3 कायम किया गया था। इसमें पूर्व में 16 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हंै। प्रकरण में कुछ आरोपी फरार थे, जिनको गिरफ्तार करने का लगातार प्रयास किया जा रहा था विभिन्न पुलिस टीम आरोपियों की पतासाजी के लिए अलग-अलग शहरों में भेजी गई थी। टेक्निकल टीम के मदद और विभिन्न स्त्रोतों से पतासाजी कर उक्त प्रकरणों के नामजद व मुख्य आरोपी 11 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड प्राप्त किया गया है। सभी आरोपी जेल भेजे गए।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि आरोपी मोहम्मद रिजवान(23) लोहारा नाका, सलमान खान(22) लोहारा नाका, सैयद महफु ज अली(28) लोहारा नाका, नासिर खान(19) राज विडियो के पास, साजिद अली(26) राज विडियो के पास, रियाज हिंगोरा(24) वार्ड नं. 21 कसाईपारा, अयाज खान(27) बीचपारा, शोहित खान(19) राज विडियो के पीछे, सरफराज खान(19) रामनगर, फैजल खान(19) दर्री पारा, सैफअली(20) बीचपारा गोराज हास्पिटल के पास निवासरत को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सलमान खान के मेमोरेण्डम पर उससे एक धारदार चाकू जब्त किया गया है। इसके चलते प्रकरण में धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट जोड़ा गया।
फरार आरोपियों का पता नहीं चल पा रहा था। आरोपियों को ट्रेस किया जा रहा था। इसी दौरान पता चला कि आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं। इस पर आरोपियों के गर्लफ्रेंड से पूछताछ किया गया। इस पर लड़कियों ने आरोपियों की जानकार दी। इस पर खोजबीन कर आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया।
कवर्धा शहर में धारा 144 लागू है। इसके चलते शहर से बाहर से आने वालों को प्रवेश नहीं दिया जा रह है। केवल व्यापारियों व शासकीय कर्मचारी को निर्धारित समय तक ही प्रवेश दिया जाता है उसमें भी जांच करके। वहीं कानून व शांति व्यवस्था के दृष्टिगत नया आदेश जारी किया किया गया। बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के नगर पालिका परिषद कवर्धा व इसके 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के रैली, धरना, जुलुस, सभा, प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के नगर पालिका परिषद कवर्धा और इसके 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को समूह में रहने की अनुमति नहीं होगी।
कवर्धा शहर में 3 व 5 अक्टूबर को जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान कानून व्यवस्था को ताक में रखकर लाठी, डंडे, चाकू, छुरी, तलवार तक निकले। पत्थरबाजी हुई, मारपीट हुए और धमकी सहित कई तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। एसपी मोहित गर्ग ने बताया कि उक्त मामले में कवर्धा सिटी कोतवाली में 7 एफआईआर में 1000 से अधिक लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। विडियो व फोटो के आधार पर 172 की पहचान हो चुकी है, जिसमें से अब तक 104 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसमें दोनों गुट के लोग शामिल हैं। इसमें 24 लोग मुंगेली, बेमेतरा, धमतरी सहित अन्य जिले से हैं।
एसपी मोहित गर्ग ने बताया कि कवर्धा में हुए विवाद पर 1000 से अधिक लोगों के खिलाफ दर्ज है लेकिन किसी परिजन लगता है कि उनके रिश्तेदार विवाद में नहीं थे तो वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लिखित रूप से अपनी बात रख सकते हैं। चूंकि गिरफ्तार लोगों को जेल भेजा जा चुका है तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया तो गुजरना ही होगा। पुलिस की विवेचना के दौरान नाम जोड़े व घटाए जा सकते हैं।
जिला प्रशासन द्वारा कफ्र्यू में छूट को लेकर कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया। दिनभर की छूट से लोगों को काफी राहत मिल चुकी है। व्यापार के साथ पढ़ाई शुरू हो गई। वहीं ऑफिस कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। आगे हालात को देखते हुए छूट को लेकर निर्णय लिया जाएगा।