कवर्धा

नगर के 2000 से अधिक लोग आवासीय पट्टा से अपात्र

कवर्धा शहर में पिछले दिनों से 200 से अधिक लोगों को आवासीय पट्टा वितरण किया गया, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अब आवासीय पट्टा से वंचित हो चुके हैं। क्योंकि इनकी भूमि का नाप 800 वर्गफीट से अधिक है जबकि लोगों का कहना है कि उनकी जमीन का गलत नाप किया गया, जिसके कारण उन्हें पट्टा नहीं मिला।

कवर्धाMay 19, 2022 / 03:23 pm

Yashwant Jhariya

नगर के 2000 से अधिक लोग आवासीय पट्टा से अपात्र

कवर्धा
कुछ दिन पूर्व ही कलेक्टर कार्यालय परिसर में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत कवर्धा शहर के 282 हितग्राहियों को आवासीय पट्टा, 20 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति पत्रक व 11 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना मकान पूर्ण करने पर पूर्णता प्रमाण पत्र वितरण किया गया। अब समस्या यह आ रही है कि जिन्हें आवासीय पट्टा मिला और जिन्हें पट्टा नहीं मिला वह फिर से जमीन का नाम कराना चाहते हैं। जिन्हें आवासीय पट्टा मिला उनकी जमीन 400 वर्गफीट थी उसे 150 वर्गफीट कर दिया गया। पट्टा भी नए सर्वे के हिसाब से दिया गया। वहीं दूसरी ओर वह लोग अधिक परेशान हैं जिनकी जमीन 800 वर्गफीट से अधिक हो चुकी है, जिसके कारण उन्हें आवासीय पट्टा से वंचित होना पड़ रहा है। क्योंकि आवासीय पट्टा 800 वर्गफीट से कम होने पर ही मिलेगा। इसके चलते अब लोग नजूल कार्यालय, नगर पालिका, कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।
वर्ष 1998 में पट्टा मिला था
कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत 2000 से अधिक लोग आवासीय पट्टा से अपात्र हो चुके हैं। पूर्व में इन्हें वर्ष 1998 में पट्टा मिला था। इसके बाद अभी जब सर्वे किया गया तो उनकी भूमिक 800 वर्गफीट से अधिक पायी गई। इसके चलते वह आवासीय पट्टा से वंचित हो गए। इसमें कई लोग नजूल विभाग में दोबारा नाम जोख के लिए आवेदन के लिए पहुंच रहेे हैं। कई लोगों का कहना है कि उनकी अनुपस्थिति में ही नापजोख कर दिया गया। या तो पहले नाप गलत था या फिर अब का।
गाइड लाइन भूमि का दर निर्धारित
नगर पालिका परिषद कवर्धा क्षेत्रांतर्गत 19नवंबर 2018 को निवासरत झुग्गीवासियों को आवासीय योजनांतर्गत राजीव गांधी आश्रय योजना, मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना के तहत प्रदत्त पट्टे के भूमि के भूमि का वर्तमान कब्जे के आधार पर राज्य शासन से भूमि स्वामी हक प्राप्त करना चाहता है तो वर्तमान गाईड लाईन दर पर निर्धारित बाजार मूल्य की 22 प्रतिशत राशि देय होगी। यदि पट्टेदार ने अन्य को भूमि अंतरित कर दिया गया है तो उक्त कब्जेदार को वर्तमान गाईड लाईन दर पर निर्धारित बाजार मूल्य के 42 प्रतिशत की राशि जमा करना होगा। नवीन पट्टाधारियों को 10 रुपए प्रति वर्गफीट के हिसाब से राशि जमा कर पट्टा प्रदान किया जाना है।
राशि जमा के बाद पट्टा वितरित
नगरीय क्षेत्र में निवासरत भूमिहीन परिवारों को जल्द से जल्द पट्टा प्रदान किया जाने के लिए निर्देश दिए गए। इसके चलते राजस्व नजूल विभाग व नगर पालिका की टीम सर्वे कार्य किया। सर्वे पूर्ण कर सभी पात्र परिवारों को राशि जमा किए जाने के लिए पत्र तामिली कराया गया। 9 मई तक 282 हितग्राहियों द्वारा राशि जमा उपरांत राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को पट्टा प्रदान किया गया।
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निर्धारित मापदंड से अधिक भूमि होने के कारण आवासीय पट्टा नहीं दिया गया। करीब 2000 लोग इसमें अपात्र हुए हंै। सर्वे पूर्ण के बाद दावा आपत्ति के लिए भी समय दिया गया था। भूमि कम नापा गया इसकी शिकायत नहीं मिली है।
संदीप ठाकुर, नजूल अधिकारी व डिप्टी कलेक्टर, कबीरधाम

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