scriptRBI ने दिया सख्त निर्देश, अब 10 का सिक्का लेने से इंकार करने वालों पर होगी कार्रवाई | Now police will take action against those who refuse to take 10 coin | Patrika News

RBI ने दिया सख्त निर्देश, अब 10 का सिक्का लेने से इंकार करने वालों पर होगी कार्रवाई

locationकवर्धाPublished: Mar 23, 2019 01:02:44 pm

Submitted by:

Deepak Sahu

यदि कोई दुकानदार रिजर्व बैंक द्वारा प्रचलित 10 रुपए का सिक्का लेने से इंकार करता है, तो उसके विरूद्ध पुलिस थाने में आईपीसी धारा 124 के तहत प्रकरण दर्ज कर सकते हैं।

10 rupee coin

RBI ने दिया सख्त निर्देश, अब 10 का सिक्का लेने से इंकार करने वालों पर होगी कार्रवाई

कवर्धा . रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों के तहत यदि कोई दुकानदार रिजर्व बैंक द्वारा प्रचलित 10 रुपए का सिक्का लेने से इंकार करता है, तो उसके विरूद्ध पुलिस थाने में आईपीसी धारा 124 के तहत प्रकरण दर्ज कर सकते हैं।

कलक्टर अवनीश कुमार शरण ने इस संबंध में लीड बैंक ऑफिसर कवर्धा को जन शिकायत के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिला अग्रणी बैंक कवर्धा द्वारा बताया गया कि 10 रुपए का सिक्का व वैधानिक मुद्रा चलन में है। किसी भी सब्जी वाले, मेडिकल स्टोर्स, चाय व नाश्ता होटलों व समस्त दुकानदारों द्वारा 10 रुपए का सिक्का स्वीकार करने से मना नहीं कर कर सकते। रिजर्व बैंक निर्देश भी जारी किया गया है। यानि कोई भी दुकानदार यदि सिक्का लेने से इंकार करता है तो शिकायत कर सकते हैं।

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