script

जिले के 102 वाहनों का 1.67 करोड़ रुपए टैक्स बकाया

locationकवर्धाPublished: Aug 18, 2022 09:05:45 pm

Submitted by:

Yashwant Jhariya

जिले में 102 वाहन मालिक ऐसे हैं जिन्होंने वर्ष 2013 से 2018 तक वाहनों का टैक्स ही भुगतान नहीं किया हंै। कुल बकाया राशि एक करोड़ 67 लाख रुपए वसूली योग्य है। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन स्वामियों की सूची तैयार कर ली गई है और नोटिस भेज दी है। निर्धारित समय तक टैक्स चुकता नहीं करने पर वाहनों की जब्ती मतलब कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

जिले के 102 वाहनों का 1.67 करोड़ रुपए टैक्स बकाया

जिले के 102 वाहनों का 1.67 करोड़ रुपए टैक्स बकाया

कवर्धा.
जिला परिवहन कार्यालय द्वारा वाहन संचालकों से बकाया कर वसूली के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है।
जिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू ने बताया कि ऐसे समस्त वाहन संचालकों को जिनका कर लंबे समय से टैक्स बकाया है वह इस योजना के तहत निर्धारित समय अवधि में उक्त कर में एक मुश्त निपटान व्यवस्था के तहत कर में उपरोक्तानुसार छूट प्राप्त कर सकते हंै। लगभग 102 वाहनों से 1.67 करोड़ रुपए टैक्स वाहन स्वामियों ने वर्ष 2013 से 2018 तक वाहनों के टैक्स का भुगतान नहीं किया है। ऐसे वाहन स्वामियों की सूची तैयार कर ली गई है। इन्हें कई बार टैक्स का भुगतान करने के लिए नोटिस भेजी जा चुकी है। हालांकि इन्हें टैक्स भुगतान को लेकर कई तरह से छूट भी दी जा रही है।
संपति होगी कुर्क
दिसंबर 2018 तक बकाया टैक्स पर लगने वाली शास्ति की राशि को वन टाईम सेटलमेंट व्यवस्था के अंतर्गत भुगतान करने पर पूर्णत: छूट कर दी गई है। टैक्स की भुगतान नहीं करने की स्थिति में बकायादारों से छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत कुर्क करने के बाद राजस्व वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
730 वाहनों को परमिट
जिले में 5 हजार से अधिक ट्रांसपोर्टिंग वाहन हैं। इसमें कैब से लेकर यात्री बस और ट्रक-ट्रैलर भी शामिल है। जिले में 730 वाहनों को परमिट मिला है। मुख्य रूप से इन्हीं से परिवहन विभाग की टैक्स वसूली करनी होती है। लेकिन पूर्व में शासन व अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के कारण टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता रहा। अब शासन ने इसमें सख्ती शुरू कर दी हैै। इसके चलते अब जिला परिवहन विभाग भी बकायादारों को नोटिस पर नोटिस भेज रहा है।
वन टाईम सेटलमेंट व्यवस्था छूट
्रजिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्त्यिों का प्रयोग में लाते हुए वाहनों के टैक्स, शास्ति, ब्याज की वसूली योग्य राशि में एक मुस्त निपटान की व्यवस्था 1 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक प्रभावशील की गई है। इसके अंतर्गत त्रैमासिक कर देय वाहनों में 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णत: छूट दी जाएगी। वाहनों पर लंबित टैक्स व ब्याज देय होगा। मासिक कर देय वाहनों में 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णत: छूट दी जाएगी। वाहनों पर लंबित टैक्स और ब्याज देय होगा। मासिक कर देय वाहनों यात्री वाहन में यदि व्हील बेस के कारण टैक्स, ब्याज व शास्ति अधिरोपित है तो लंबित कर की राशि में पूर्णत: छूट दी जाएगी।

ट्रेंडिंग वीडियो