जिले में 5 हजार से अधिक ट्रांसपोर्टिंग वाहन हैं। इसमें कैब से लेकर यात्री बस और ट्रक-ट्रैलर भी शामिल है। जिले में 730 वाहनों को परमिट मिला है। मुख्य रूप से इन्हीं से परिवहन विभाग की टैक्स वसूली करनी होती है। लेकिन पूर्व में शासन व अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के कारण टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता रहा। अब शासन ने इसमें सख्ती शुरू कर दी हैै। इसके चलते अब जिला परिवहन विभाग भी बकायादारों को नोटिस पर नोटिस भेज रहा है।
वन टाईम सेटलमेंट व्यवस्था छूट
्रजिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्त्यिों का प्रयोग में लाते हुए वाहनों के टैक्स, शास्ति, ब्याज की वसूली योग्य राशि में एक मुस्त निपटान की व्यवस्था 1 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक प्रभावशील की गई है। इसके अंतर्गत त्रैमासिक कर देय वाहनों में 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णत: छूट दी जाएगी। वाहनों पर लंबित टैक्स व ब्याज देय होगा। मासिक कर देय वाहनों में 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णत: छूट दी जाएगी। वाहनों पर लंबित टैक्स और ब्याज देय होगा। मासिक कर देय वाहनों यात्री वाहन में यदि व्हील बेस के कारण टैक्स, ब्याज व शास्ति अधिरोपित है तो लंबित कर की राशि में पूर्णत: छूट दी जाएगी।