बाराती और पंडित को भी हो सकती है सजा
इसके चलते बाल विवाह करने वाले बालक-बालिका के माता पिता, सगे संबंधी, बाराती यहां तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक के कठोर कारावास या फिर एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस तरह समझाईश देकर बाल विवाह रुकवाया गया।
इसके चलते बाल विवाह करने वाले बालक-बालिका के माता पिता, सगे संबंधी, बाराती यहां तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक के कठोर कारावास या फिर एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस तरह समझाईश देकर बाल विवाह रुकवाया गया।
केवल कानून का डर
बाल विवाह रोकथाम समिति द्वारा अभी लगातार गांव-गांव जाकर बाल विवाह रोकने का काम किया जा रहा है। वर्ष २०१८-१९ में १९ और वर्ष २०१७-१८ में १८ स्थानों पर जाकर बालक और बालिका का बाल विवाह रुकवाया गया। परिजनों को समझाईश दी गई। तब कहीं जाकर बाल विवाह रोक पाए। क्योंकि शादी की पूर्ण तैयारी होने के बाद शादी को रुकवाने में काफी दिक्कतें होती हैं। विवाद की स्थिति बन जाती है।
बाल विवाह रोकथाम समिति द्वारा अभी लगातार गांव-गांव जाकर बाल विवाह रोकने का काम किया जा रहा है। वर्ष २०१८-१९ में १९ और वर्ष २०१७-१८ में १८ स्थानों पर जाकर बालक और बालिका का बाल विवाह रुकवाया गया। परिजनों को समझाईश दी गई। तब कहीं जाकर बाल विवाह रोक पाए। क्योंकि शादी की पूर्ण तैयारी होने के बाद शादी को रुकवाने में काफी दिक्कतें होती हैं। विवाद की स्थिति बन जाती है।