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एक ही गांव हो रही थी दो नाबालिगों बाल विवाह, टीम ने रुकवाया

locationकवर्धाPublished: May 11, 2019 12:06:00 pm

Submitted by:

Panch Chandravanshi

ल विवाह रोकथाम समिति द्वारा ग्राम अमलीडीह में पहुंचकर दो परिवार में हो रही शादी को रुकवाया गया। बालिका का मार्कशीट देखा गया, जिसमें उनकी उम्र बालिग नहीं थी।

Two minors child marriage

Two minors child marriage

कवर्धा. कबीरधाम जिले के ग्राम अमलीडीह में बाल विवाह होने की सूचना मिलते ही बाल विवाह रोकथाम समिति द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर गांव के दो नाबालिगों का बाल विवाह रुकवाया गया।
बाल विवाह रोकथाम समिति द्वारा ग्राम अमलीडीह में पहुंचकर दो परिवार में हो रही शादी को रुकवाया गया। बालिका का मार्कशीट देखा गया, जिसमें उनकी उम्र बालिग नहीं थी। इस पर बालिका के माता-पिता और परिजनों के साथ चर्चा कर समझाईश दी गई। शासन ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को प्रतिबंधित किया है। बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई ही नहीं अपितु कानूनन अपराध भी है। उन्हें समझाया गया कि अपने पुत्र व पुत्री का विवाह योग्य उम्र होने पर ही विवाह सम्पन्न कराए। वहीं परिजनों से शपथ पत्र भरवाया गया कि वह सही उम्र होने के बाद ही बालिका की शादी कराएंगे। अप्रैल से अब तक समिति द्वारा पांच बाल विवाह रुकवाया जा चुका है।
बाराती और पंडित को भी हो सकती है सजा
इसके चलते बाल विवाह करने वाले बालक-बालिका के माता पिता, सगे संबंधी, बाराती यहां तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक के कठोर कारावास या फिर एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस तरह समझाईश देकर बाल विवाह रुकवाया गया।
केवल कानून का डर
बाल विवाह रोकथाम समिति द्वारा अभी लगातार गांव-गांव जाकर बाल विवाह रोकने का काम किया जा रहा है। वर्ष २०१८-१९ में १९ और वर्ष २०१७-१८ में १८ स्थानों पर जाकर बालक और बालिका का बाल विवाह रुकवाया गया। परिजनों को समझाईश दी गई। तब कहीं जाकर बाल विवाह रोक पाए। क्योंकि शादी की पूर्ण तैयारी होने के बाद शादी को रुकवाने में काफी दिक्कतें होती हैं। विवाद की स्थिति बन जाती है।
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