नगर पालिका प्रशासन और पुलिस की टीम शहर में मास्क नहीं पहनने वालों पर नजर रख रही है। शहर में मास्क की अनिवार्यता 31 दिसंबर से शुरू हो चुकी है लेकिन पहले दिन छुट दी गई। ताकि लोगों को जानकारी हो सके। लेकिन 1 जनवरी से इस पर कोई ढिलाई नहीं होगी। चेहरे पर मास्क, गमछा, रुमाल मतलब मुंह व नाक ढके नहीं होने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा।
चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने कोरोना से बचाव के लिए सावधानियों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। चेम्बर के जिलाध्यक्ष आकाश आहूजा ने जिले के सभी व्यापारियों से कहा कि कोरोनाकाल के लॉकडाउन की स्थिति व्यापारियों और आम जनता के लिए काला काल रहा है। बीते हुए विषम परिस्थितियों का हम सबने सामना किया है और उसका दर्द अभी भी सबके जहन में है। ऐसे समय से सबक लेते हुए आगे भविष्य में ऐसी स्थिति जिले में दोबारा ना उत्पन्न हो इसलिए सबको सामूहिक प्रयास करने होंगे। चेम्बर ने कहा है कि सभी व्यापारी बिना मास्क के व्यापार न करें और बिना मास्क वाले ग्राहकों का दुकान में प्रवेश प्रतिबंधित करें। ये हम सबके हित में है। सेनेटाइजर रखें और समान या नगद देने-लेने पर अपने हाथों को सेनेटाइजर से जरूर साफ करें।
नगर पालिका की टीम और पुलिस जवान शुक्रवार को शहर के सिग्नल चौक पर मौजूद रहे। वहीं चौक से गुरजने वालों को मास्क की अनिवार्यता को बताया। इसके अलावा शहरभर में एनाउंसमेंट कराया जा रहा है जिससे लोगों को जानकारी हो सके कि शहर के सार्वजनिक स्थल में मौजूद रहने पर मास्क लगाना अनिवार्य है, अन्यथा जुर्माना देना होगा। अंतरराज्यीय बस से छत्तीसगढ़ की सीमा और कबीरधाम जिले में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटकों और अन्य यात्रियों पर विशेष नजर रखी जाएगी।