समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक हरीश सक्सेना ने बताया कि स्वावलंबन मास के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रांतर्गत ‘Óस्वावलंबन रथÓÓ का संचालन किया जाएगा। रथ के साथ एक ऑपरेटर, एक सहायक रहेंगे जो जिला स्तर पर चिन्हित किए गए रोड मैंप अनुसार प्रत्येक ग्राम, वार्ड का भ्रमण करेंगे। स्वावलंबन मास के दौरान प्रत्येक वार्ड, ग्राम पंचायत में गठित केन्द्र दल अथवा नामांकित अधिकारी, कर्मचारी द्वारा दिव्यांगजनों का शत-प्रतिशत प्रमाणीकरण, यूडीआईडी पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज का संकलन करते हुए स्वालंबन रथ प्रभारी को समन्वय कर सौपेंगे और आवश्यक सहयोग करेंगे।
यह जरुरी दस्तावेज करना पड़ेगा जमा
दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता परिचय-पत्र/राशन कार्ड की छायाप्रति, 1 पासपोर्ट साईज फोटो। वहीं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के लिए चिन्हांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता परिचय-पत्र, राशन कार्ड की छायाप्रति, 2 पासपोर्ट साईज फोटो जमा करना होगा।
दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता परिचय-पत्र/राशन कार्ड की छायाप्रति, 1 पासपोर्ट साईज फोटो। वहीं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के लिए चिन्हांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता परिचय-पत्र, राशन कार्ड की छायाप्रति, 2 पासपोर्ट साईज फोटो जमा करना होगा।
दिव्यांगों का चिन्हांकन हो
समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक ने जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों, आम नागरिकों एवं दिव्यांगजनों से अपील किया कि स्वावलंबन मास में स्वावलंबन रथ के भ्रमण के दौरान आवश्यक सहयोग प्रदान करें ताकि ग्राम पंचायत में निवासरत ऐसे दिव्यांगजन जिनका दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बन गया है उनका शत प्रतिशत यूडीआईडी पंजीयन हो सके। वहीं जिन दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र नहीं बना है ऐसे समस्त दिव्यांगजनों का चिन्हांकन हो सके।
समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक ने जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों, आम नागरिकों एवं दिव्यांगजनों से अपील किया कि स्वावलंबन मास में स्वावलंबन रथ के भ्रमण के दौरान आवश्यक सहयोग प्रदान करें ताकि ग्राम पंचायत में निवासरत ऐसे दिव्यांगजन जिनका दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बन गया है उनका शत प्रतिशत यूडीआईडी पंजीयन हो सके। वहीं जिन दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र नहीं बना है ऐसे समस्त दिव्यांगजनों का चिन्हांकन हो सके।