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बाल विवाह कराने वाले व विवाह में शामिल सभी लोगों पर होगी कार्रवाई

locationखंडवाPublished: May 04, 2021 11:08:09 am

Submitted by:

harinath dwivedi

बाल विवाह कराने वाले व विवाह में शामिल सभी लोगों पर होगी कार्रवाई

Child marriages..राजस्थान के इस जिले में होते हैं बाल विवाह

Child marriages..राजस्थान के इस जिले में होते हैं बाल विवाह

खंडवा. आगामी दिनों में होने वालों विवाह आयोजनों में बाल विवाह को रोकने के लिए लाड़ो अभियान आरंभ किया गया है। इसके तहत बाल विवाह की सूचना देने के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। साथ ही 6 सदस्यों की समिति का गठन भी जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। बाल विवाह कराने वालों के साथ ही अब इसमें शामिल होने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि बाल विवाह रोकने के लिए अधिकारियों के मोबाइल नंबर जारी किए गए है। इन पर कोई भी बाल विवाह की सूचना दे सकता है। पाण्डेय ने बताया कि आगामी 14 मई को अक्षय तृतीया एवं अन्य तारीखों में होने वाले विवाहों, निकाहों एवं सामूहिक विवाहों में बाल विवाह न हों, इसके लिए बाल विकास परियोजनाओं में परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसके लिए अपने क्षेत्रों में घर-घर जाकर निगरानी करेंगे। त्वरित दल के गठन, विशेष पुलिस दल का गठन तथा बाल विवाह पर होने वाली कार्रवाई के प्रचार-प्रसार संबंधी निर्देश जारी कर बाल विवाह रोकने विषयक कार्रवाई करने क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश जारी किए हैं।
पाण्डेय ने बताया कि बाल विवाह करवाने वाले वर-वधू के माता-पिता तथा विवाह में शामिल अन्य सभी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पालको से अनुरोध किया है कि वे अपने बच्चों का विवाह निर्धारित आयु सीमा पूर्ण होने के बाद ही करें। नागरिकों से अनुरोध भी किया है कि वे ऐसे किसी भी विवाह कार्यक्रम में शामिल न हो जिनमें वधू 18 वर्ष से कम या वर 21 वर्ष से कम आयु का हो, अन्यथा उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पाण्डेय ने मुद्रकों को निर्देश दिए है कि वे विवाह के पूर्व वर एवं वधू दोनों की सही आयु की संतुष्टि के लिए उनके मूल जन्म प्रमाण पत्र, अंकसूची, स्कूल की टीसी आदि की सत्यापित छायाप्रति प्राप्त कर अपने पास अनिवार्य रूप से रख लें।
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