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पति की मौत के सदमे में पत्नी ने खाया जहर, फिर क्या हुआ पढ़े खबर

locationखंडवाPublished: Apr 17, 2018 11:55:08 pm

पद्मनगर थाना क्षेत्र के जोशी मोहल्ला निवासी महिला ने पति की मौत के सदमे में जहर खा लिया। परिजन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

After the husband's death unhappy wife drank poison in khandwa

After the husband’s death unhappy wife drank poison in khandwa


खंडवा. पद्मनगर थाना क्षेत्र के जोशी मोहल्ला निवासी महिला ने पति की मौत के सदमे में जहर खा लिया। परिजन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक पिंकी पिता पंकज जोशी निवासी जोशी मोहल्ला ने मंगलवार को घर में रखी जहरीली दवाई खा ली। तबीयत बिगडऩे पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां गोलियां खाने का कारण पूछा गया तो पति की मौत का सदमा सामने आया। पिंकी के पति गुजरात में नौकरी करते थे। हालही में उनकी मौत होने के बाद से पिंकी परेशान रहती थी। इसी कारण उसने ऐसा कदम उठाया।
कीटनाशक पीने से महिला की मौत, युवक भर्ती
खंडवा. जिले में दो अलग-अलग मामलों में कीटनाशक पीने से महिला की मौत हो गई। वहीं युवक जिला अस्पताल में भर्ती है। जानकारी के अनुसार ग्राम जलकुआं निवासी फूंदाबाई पति रामू कोरकू (४०) ने अज्ञात कारणों के चलते घर में कीटनाशक पी लिया। तबीयत बिगडऩे पर परिजन ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में उपचार के दौरान फूंदाबाई की मौत हो गई। वहीं दूसरे मामले में जावर थाना क्षेत्र के ग्राम पिपल्या फूल में लाला पिता प्रह्लाद (२०) ने मंगलवार सुबह करीब ११.१५ बजे घर कीटनाशक पी लिया। उल्टियां करते देखा तो परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां लाला का इलाज जारी है।

पेड़ से गिरा बालक, घायल
खंडवा. ग्राम पिपल्या फूल में मंगलवार सुबह पेड़ से गिरकर बालक घायल हुआ है। सुबह करीब ११ बजे निखिल पिता लोकेंद्र (१२) खेल-खेल में ग्राम में पेड़ पर चढ़ा था। इसी दौरान डाल से पैर फिसलने से निखिल पेड़ से गिर गया। घटना देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल बालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
मारपीट करने वाले दो आरोपितों को सजा
खंडवा. पंधाना थाना क्षेत्र के ग्राम घाटाखेड़ी के मारपीट मामले में अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुशील कुमार जोशी ने दो आरोपितों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया ९ मई २०१५ की रात करीब ९ बजे आरोपित अमर पिता देवीसिंह (५०) निवासी घाटाखेड़ी फरियादी गोविंद के घर के सामने रेत की ट्राली खाली कर रहा था। गोविंद ने रेत डालने से रोका तो विवाद करने लगा। तभी शेखर पिता सुरेंद्र सिंह (२५) और अमर सिंह ने गोविंद के साथ मारपीट शुरू कर दी। विवाद होते देख परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे। उन्हें भी मारपीट में चोटें आईं। ग्रामीणों ने बीचबचाव कर मामला शांत कराया। इसी प्रकरण में गोविंद ने पंधाना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपित शेखर सिंह और अमरसिंह निवासी घाटाखेड़ी को एक-एक साल के कारावास और तीन-तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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