MP by Election को लेकर High Court का निर्वाचन आयोग से बड़ा सवाल
खंडवा. दुष्कर्म पीडि़त नाबालिग का प्रसव कराकर नवजात को बेचने का प्रयास करने के मामले में फरार आरोपी मोहसिन खान की जमानत याचिका जिला कोर्ट में खारिज हो गई है। वहीं, इस मामले में ही आरोपी डॉ. रेणू सोनी, जिसे हाईकोर्ट से गिरफ्तारी को लेकर अंतरिम राहत मिली है, उसकी भी अग्रिम जमानत की तारीख हाईकोर्ट ने बढ़ा दी है। इस मामले में दो आरोपियों की जमानत हो चुकी है। दो आरोपी अभी भी जिला जेल में है।
खालवा थाना क्षेत्र निवासी बलात्कार की पीडि़ता का प्रसव जुलाई में उसके माता-पिता ने डॉ. रेणू पति भरत सोनी के मेडिकल चौक स्थित सोनी अस्पताल में करवाया था। रेणू सोनी ने बिना पुलिस और विभाग को सूचना दिए नाबालिग का प्रसव कर दिया था। प्रसव के बाद नवजात बच्चे को बेचने का प्रयास किया गया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने कथित डॉक्टर सौरभ सोनी, डॉ. रेणू सोनी, नर्स संजुला, मोहसिन खान, वर्षा यादव, कमलेश नरवरिया पर किशोर अधिनियम सहित मानव तस्करी का मामला दर्ज किया था।
अब तक सौरभ सोनी, संजुला, वर्षा यादव और कमलेश की गिरफ्तारी हो चुकी है। २५ जुलाई को दर्ज प्रकरण में मोहसिन खान और रेणू सोनी फरार थे, जिन पर ८ अगस्त को पुलिस अधीक्षक ने १०-१० हजार का इनाम भी घोषित किया था। रेणू सोनी को हाई कोर्ट में लगी याचिका पर १९ अगस्त को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली थी। २६ जुलाई से फरार रेणू सोनी दूसरे ही दिन अपने अस्पताल में बैठकर मरीजों का इलाज करने पहुंच गई थी।