मारपीट करने वाले चार आरोपियों को सजा
खंडवा. नर्मदानगर थाना क्षेत्र के ग्राम मोहना में रास्ता रोककर मारपीट करने वाले दो भाइयों सहित चार आरोपियों को अदालत ने गुरुवार को सजा सुनाई है। मामला २६ नवंबर २०१३ का है। फरियादी रामपाल बाइक से घर की ओर जा रहा था। तभी शाम करीब ७ बजे ग्राम मोहना में आरोपी संतोष पिता रामसिंह (३०), लालसिंह पिता रम्मू (२६), भैय्यालाल पिता रामसिंह (२४) और मोहन पिता तुलसीराम (२५) सभी निवासी मोहना ने रामपाल को रोक लिया। यहां गालीगलौज करते हुए आरोपियों ने रामपाल के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में वह घायल हुआ। मामले में फरियादी ने नर्मदानगर थाने में प्रकरण दर्ज कराया था। इसी प्रकरण में गुरुवार को सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट केके निनामा की कोर्ट ने आरोपी संतोष, लालसिंह, भैय्यालाल और मोहन को एक-एक वर्ष के कारावास और २००-२०० रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। प्रकरण में पैरवी एडीपीओ धीरेंद्र चौहान ने की।