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बैंगलुरु बुलाने की जिद में फर्जी फेसबुक अाईडी बनाकर मॉडल को कर रहा था ब्लैकमेन

locationखंडवाPublished: Aug 30, 2018 11:45:09 pm

फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर दिल्ली की मॉडल को करता था ब्लैकमेन, खंडवा में धराया,अश्लील फोटो अपलोड करने की धमकी देकर बुला रहा था बैंगलुरु

Blackman was doing a model by creating fake Facebook ID

Blackman was doing a model by creating fake Facebook ID

खंडवा. फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर दिल्ली की मॉडल को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। युवक मॉडल को फेसबुक पर अश्लील फोटो अपलोड करने की धमकी दे रहा था। वह उसे बैंगलुरु दो दिन के लिए बुला रहा था। इसी बीच मॉडल बुधवार को खंडवा पहुंची और तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर युवक को खंडवा बुला लिया। यहां आते ही युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में कोतवाली पुलिस ने उक्त युवक को हिरासत में लिया है। वहीं दिल्ली पुलिस को मामले की सूचना दी गई है। दिल्ली पुलिस गुरुवार देर रात तक खंडवा पहुंची।
मॉडल ने ऐसे युवक को पुलिस से पकड़वाया
मॉडल आलिया खान निवासी दिल्ली ने बताया आरोपी शाकिर दिल्ली में रहता था। उससे परिचय था। इसी बीच उसने फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई और ब्लैकमेल करने लगा। वह फेसबुक पर अश्लील फोटो अपलोड करने की धमकी दे रहा था। साथ ही बैंगलुरु आने का दवाब बना रहा था। परेशान होकर परिचित और परिजन को मामले की जानकारी दी। उनकी मदद से आरोपी को पुलिस से पकड़वाने का प्लान बनाया। दिल्ली से बैंगलुरु के लिए ट्रेन से रवाना हुई। खंडवा में आकर स्टेशन पर उतर गई। यहां से शाकिर को फोन लगाया और तबीयत खराब होने की बात कही। उससे कहा खंडवा आकर मुझे साथ ले जाओ। इस पर शाकिर खंडवा पहुंच गया। तभी मॉडल आलिया ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शाकिर हो हिरासत में ले लिया।
मारपीट करने वाले आरोपी पिता-पुत्र का सजा

खंडवा. पद्मनगर थाना क्षेत्र के मारपीट मामले में गुरुवार को न्यायालय ने सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुशील कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने आरोपी ताराचंद पिता मंगलू (४६) और दीपक पिता ताराचंद (१९) निवासी संजय नगर को तीन-तीन माह के कारावास और ५००-५०० रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में पैरवी कर रहे एडीपीओ रूपेश तमोली ने बताया १ नवंबर २०१६ की रात करीब ८.४० बजे फरियादी सुमित घर के सामने फटाके फोड़ रहा था। तभी आरोपी दीपक के बर्तन फटाके की आवाज में गिर गए। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और मारपीट हुई। मारपीट में सुमित घायल हुआ था। विवाद होते देख क्षेत्रवासियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। प्रकरण में सुमित ने पिता-पुत्र के खिलाफ पद्मनगर थाने में प्रकरण दर्ज कराया था। इसी प्रकरण में अदालत ने फैसला सुनाया।
मारपीट करने वाले चार आरोपियों को सजा
खंडवा. नर्मदानगर थाना क्षेत्र के ग्राम मोहना में रास्ता रोककर मारपीट करने वाले दो भाइयों सहित चार आरोपियों को अदालत ने गुरुवार को सजा सुनाई है। मामला २६ नवंबर २०१३ का है। फरियादी रामपाल बाइक से घर की ओर जा रहा था। तभी शाम करीब ७ बजे ग्राम मोहना में आरोपी संतोष पिता रामसिंह (३०), लालसिंह पिता रम्मू (२६), भैय्यालाल पिता रामसिंह (२४) और मोहन पिता तुलसीराम (२५) सभी निवासी मोहना ने रामपाल को रोक लिया। यहां गालीगलौज करते हुए आरोपियों ने रामपाल के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में वह घायल हुआ। मामले में फरियादी ने नर्मदानगर थाने में प्रकरण दर्ज कराया था। इसी प्रकरण में गुरुवार को सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट केके निनामा की कोर्ट ने आरोपी संतोष, लालसिंह, भैय्यालाल और मोहन को एक-एक वर्ष के कारावास और २००-२०० रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। प्रकरण में पैरवी एडीपीओ धीरेंद्र चौहान ने की।
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