खंडवा

सांसद नंदकुमारसिंह, तीन विधायकों के अलावा 300 लोगों पर केस दर्ज

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में खंडवा में निकाली गई तिरंगा यात्रा के बाद कार्रवाई।

खंडवाJan 11, 2020 / 06:04 pm

अमित जायसवाल

Case filed against 300 people, apart from MP Nandkumar Singh ans Mla’s

खंडवा. नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में खंडवा में निकाली गई तिरंगा यात्रा के बाद सांसद नंदकुमारसिंह, तीन विधायकों और 22 नामजद सहित तीन सौ अन्य पर केस दर्ज किया गया है। इन पर धारा-188 लगाई गई है।
नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद शनिवार को खंडवा में निकाली गई तिरंगा यात्रा के मद्देनजर भारी सुरक्षा बंदोबस्त रहे। शहर में धारा-144 लागू होने के बाद भी निकली यात्रा के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। सांसद नंदकुमारसिंह चौहान, विधायक विजय शाह, देवेंद्र वर्मा, राम दांगोरे सहित 22 लोगों पर नामजद कार्रवाई की है। इसके अलावा 300 अन्य पर केस दर्ज किया गया है। धारा-188 के तहत कार्रवाई की गई है। एसपी डॉ. शिवदयाल सिंह ने कहा कि शहर में धारा-144 लागू है फिर भी इन लोगों ने जुलूस निकालने की कोशिश की है। आयोजकों के खिलाफ धारा-188 के तहत कार्रवाई की है। आयोजकों व शामिल होने वालों पर कार्रवाई की है। बता दें कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए ) शुक्रवार देर रात लागू हो गया है। केन्द्र ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी होते है ही देशभर में यह कानून लागू हो गया है। बता दें कि इससे पहले बुरहानपुर में बीते दिनों निकली तिरंगा यात्रा में सांसद नंदकुमारसिंह चौहान, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस सहित अन्य पर केस दर्ज हो गया था।
हाथों में तिरंगा लेकर निकले थे लोग
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में खंडवा के प्रमुख मार्गों से शनिवार दोपहर कारवां निकला। हाथों में तिरंगा लेकर हजारों लोग खंडवा के प्रमुख मार्गों पर निकले। एक अनुमान के मुताबिक करीब 12 हजार लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। इसमें सांसद नंदकुमारसिंह चौहान, विधायक विजय शाह, देवेंद्र वर्मा, राम दांगोरे सहित अन्य नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। चूंकि धारा 144 लागू है इसलिए यहां जूलूस की वीडियो और फोटो ग्राफी कराई गई है। धारा-144 जिले के खंडवा, हरसूद, पंधाना, मूंदी और ओंकारेश्वर नगरों की सीमा के भीतर लागू है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट या टिप्पणी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साइबर कैफे संचालकों को आदेशानुसार दस्तावेजों का रिकॉर्ड व अन्य नियमों का पालन करना होगा।
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