व्हॉट्सऐप, फेसबुक व सोशल मीडिया के अन्य साधनों से आपत्तिजनक एवं धार्मिक भावनाएं भडक़ाने वालों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तन्वी सुन्द्रियाल ने इस संबंध में दंड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार, आपत्तिजनक संदेश या फोटो या वीडियो को फॉरवर्ड करने अथवा पोस्ट करने पर गु्रप एडमिन तथा संदेश प्रसारित करने वाले के विरूद्ध यह दंडात्मक कार्रवाई होगी। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत दंड का भागीदार होगा। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि फेसबुक संचालन करने वाले नागरिक तथा व्हॉट्सऐप एडमिन अपने ग्रुप में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले संदेश के लिए जिम्मेदार होंगे। अत: वे स्वयं ऐसा कोई विवादस्पद संदेश न तो खुद प्रसारित करे और ना ही अपने ग्रुप के सदस्यों को ऐसा करने दें। यदि व्हॉट्सऐप ग्रुप में कोई आपत्तिजनक संदेश ग्रुप के किसी भी सदस्य द्वारा प्रसारित किया जाता है तो एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि वह इसके संबंध में निकटतम पुलिस थाने को सूचित करे। ऐसा न करने पर ग्रुप एडमिन घटना के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे व्हॉट्सऐप अथवा फेसबुक पर किसी धर्म संप्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक संदेश या चित्र फॉरवर्ड न करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।