scriptछात्रा से किया इजहारे मोहब्बत तो आशिक को लगा 15 हजार रुपए का जुर्माना | Court heard a fine of 15 thousand rupees student caught hand studet | Patrika News

छात्रा से किया इजहारे मोहब्बत तो आशिक को लगा 15 हजार रुपए का जुर्माना

locationखंडवाPublished: Oct 13, 2017 11:53:05 am

मध्यप्रदेश के खंडवा में स्कूल में छात्र ने छात्रा का हाथ पकड़ा। पुलिस ने केस दर्ज किया। कोर्ट ने हाथ पकडऩे की सजा में छात्र पर 15 हजार जुर्माना ठोंक

khandwa Court heard a fine of 15 thousand rupees student caught hand studet

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खंडवा. न्यायालय के एक फैसले ने आशिक को करारा झटका दिया है। स्कूल में साथी छात्रा से छेड़खानी करते हुए उसने हाथ पकड़ा। मामला पुलिस और फिर कोर्ट तक गया। आखिर जज ने फैसला सुनाते हुए आरोपी छात्र पर १५ हजार का जुर्माना लगा दिया। वहीं १२ हजार छात्रा को दिए जाने का आदेश जारी किया। खुद के स्कूल में पढऩे वाली कक्षा 10वीं की छात्रा का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने वाले कक्षा 12वीं के छात्र पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। फैसला गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएस रघुवंशी की अदालत ने दिया। हालांकि इस फैसले को अनोखे फैसले के रूप में देखा जा रहा है।

मैं तुमसे प्यार करता हूं
पूरे मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक और उप संचालक अभियोजन एमएल मोरे ने की। घटना 4 फरवरी 2017 को ग्राम भामगढ़ की है। घटना वाले दिन दोपहर 12 बजे भोजन अवकाश के समय 17 वर्षीय छात्रा स्कूल की टंकी के पास पानी पीने गई थी। यहां कक्षा 12वीं में पढऩे वाला छात्र खड़ा था। उसने छात्रा से कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं। इतना कह कर उसने छात्रा का हाथ पकड़ लिया। छात्रा के चिल्लाने पर उसकी दो सहेलियां मौके पर पहुंची। उन्हें देखकर आरोपी भाग गया।

ये था पूरा घटनाक्रम
छात्रा ने घर पहुंचकर अपने ताऊ और काका को पूरी बात बताई। इसके बाद ताऊ के साथ जावर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामला अदालत में पेश किया। गुरुवार को अदालत ने आरोपी छात्र को भादंवि की धारा 354 के तहत 15 हजार रुपए जुर्माना चुकाने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं चुकाने पर तीन महीने का सख्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की राशि में से 12 हजार रुपए पीडि़ता छात्रा को देने के आदेश भी अदालत ने दिए। मध्यप्रदेश के खंडवा में स्कूल में छात्र ने छात्रा का हाथ पकड़ा। पुलिस ने केस दर्ज किया। कोर्ट ने हाथ पकडऩे की सजा में छात्र पर 15 हजार जुर्माना ठोंक

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