मैं तुमसे प्यार करता हूं
पूरे मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक और उप संचालक अभियोजन एमएल मोरे ने की। घटना 4 फरवरी 2017 को ग्राम भामगढ़ की है। घटना वाले दिन दोपहर 12 बजे भोजन अवकाश के समय 17 वर्षीय छात्रा स्कूल की टंकी के पास पानी पीने गई थी। यहां कक्षा 12वीं में पढऩे वाला छात्र खड़ा था। उसने छात्रा से कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं। इतना कह कर उसने छात्रा का हाथ पकड़ लिया। छात्रा के चिल्लाने पर उसकी दो सहेलियां मौके पर पहुंची। उन्हें देखकर आरोपी भाग गया।
ये था पूरा घटनाक्रम
छात्रा ने घर पहुंचकर अपने ताऊ और काका को पूरी बात बताई। इसके बाद ताऊ के साथ जावर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामला अदालत में पेश किया। गुरुवार को अदालत ने आरोपी छात्र को भादंवि की धारा 354 के तहत 15 हजार रुपए जुर्माना चुकाने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं चुकाने पर तीन महीने का सख्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की राशि में से 12 हजार रुपए पीडि़ता छात्रा को देने के आदेश भी अदालत ने दिए। मध्यप्रदेश के खंडवा में स्कूल में छात्र ने छात्रा का हाथ पकड़ा। पुलिस ने केस दर्ज किया। कोर्ट ने हाथ पकडऩे की सजा में छात्र पर 15 हजार जुर्माना ठोंक