अदालत ने किन्नरों को सुनाई सजा
मारपीट करने पर किन्नरों को एक वर्ष का कठोर कारावास, अदालत ने अर्थदण्ड से भी दंडित किया
खंडवा
Published: February 18, 2022 06:59:22 pm
खंडवा. मारपीट करने के एक मामले में अदालत ने किन्नरों को एक एक वर्ष के कठोर कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार पाटीदार ने थाना कोतवाली के अपराध में आरोपी सितारा गुरु रेखा बाई (48) निवासी सूरजकुण्ड, एवं पलक गुरु करिश्मा (23) निवासी चिडिय़ा मैदान, काजल गुरु सितारा बाई (30) निवासी सूरजकुण्ड, करिश्मा गुरु रजिया बाई (30) निवासी आदर्श नगर खंडवा को न्यायालय ने आइपीसी की धारा 325/34 के आरोप में एक-एक वर्ष का कठोर कारावास एवं एक- एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरिप्रसाद बांके ने किया।
मीडिया सेल प्रभारी मो. जाहिद खान ने बताया कि 28 सितंबर 2016 को दिन के लगभग 11.30 बजे फरियादी मुस्कान अपने घर सूरजकुण्ड पानी की टंकी के पास थी। तभी आरोपी किन्नर सितारा काजल, करिश्मा एवं पलक आए और बोलने लगे कि यहां से हैदराबाद चली जा फरियादी मुस्कान ने जाने से मना किया तो सभी आरोपी उसे गालियां देने लगे। उसने गाली देने से मना किया तो किन्नर सितारा, काजल और करिश्मा ने उसे हाथ-मुक्कों एवं लकड़ी के डंडे से मारपीट की तथा पलक ने भी लकड़ी से मारपीट की। मारपीट में उसे दोनो पैरों, हाथ एवं पीछे पीठ में चोट से खून निकलने लगा। घटना मोहल्ले वालों ने देखी थी। फरियादी मुस्कान ने थाना कोतवाली में रिपोटज़् दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसी मामले में सुनवाई के बाद सभी पक्ष और गवाहों को ध्यान में राते हुए फैसला सुनाया गया है।

Court sentenced eunuchs
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