सरकारी आवास में कब्जे पर कोर्ट का फैसला
आपको बता दें हम भाजपा के जिला महामंत्री को शासकीय भवन में अवैध रूप से रहने के कारण उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। एसडीएम न्यायालय में हुई शिकायत में यह फैसला आया है। महामंत्री संतोष सोनी को 28772 रुपए भरने होंगे। कांग्रेस से निष्कासित नेता सौभाग सांड ने 24अगस्त 2017 को एसडीएम को दी शिकायत में बताया कि जनपद लिपिक शकील कान को आवंटित शासकीय आवास में भाजपा जिला मंत्री संतोष सोनी अवैधानिक रूप से निवासरत हैं। उन्होंने हाल ही में हुए नगर परिषद चुनाव का संचालन भी इसी आवास से किया। यहां शासकीय कर्मचारियों को डरा.धमका कर भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित किया। यह आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
भाजपा का मंडल अध्यक्ष-सरपंच ने किया भ्रष्टाचार
जिला पंचपायत सीईओ डॉ वरदमूर्ति मिश्र के यहां निशानिया सरपंच राजेश पटेल को 14वें वित्त के तहत बगैर कार्य कराए राशि आहरित करने तथा प्रधानमंत्री आवास के लिए हितग्राहियों से 10-10 हजार रु लेने के प्रकरण में पंचायत अधिनियम की धारा 40 के तहत पद से हटा दिया। उन्होंने दो सीसी रोड बनाए बगैर 1.94 तथा 1.96 लाख रु निकाले थे। आवास के हितग्राही मुल्लू पिता रामलाल, अशोक पिता कैलाश पंवार ने 11 जुलाई 2016 को रुपए लेने की शिकायत की थी। जांच और प्रतिवेदन में दोनों ही शिकायतें सही पाई गई। इसके बाद सीईओ मिश्र ने सरपंच राजेश पटेल को पद से हटाने के साथ छह साल तक पंचायत निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित किया है।