एक करोड़ रुपए की नगद आहरण पर टीडीएस टैक्स अनाज व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार ने 25 दिन पहले ही खत्म कर दिया। टीडीएस टैक्स से छूट का राजपत्र भी जारी किया। राज पत्र के आधार पर राज्य शासन ने 9 अक्टूबर से व्यापारियों से नगद भुगतान शुरू कराया। लेकिन बैंकों की शाखाओं तक टीडीएस टैक्स से अनाज व्यापारियों को दूर रखने के आदेश नहीं मिले। जिससे बैंकों ने 2 फीसदी टीडीएस टैक्स की राशि वार्षिक 1 करोड़ रुपए से अधिक आहरण करने वाले व्यापारियों के खातें से काटी गई। जिससे व्यापारी एसोसिएशन में आक्रोश हुआ और उन्होंने नगद भुगतान करना बंद कर दिया। अब राज्य शासन द्वारा बैंक, राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुख्य पोस्टमास्टर को मंडी के अनाज/सब्जी व्यापारी के खाते से टीडीएस टैक्स की कटौती नहीं की जाने के आदेश दे दिए हैं। टीडीएस टैक्स की छूट केवल मंडी के लाइसेंसी व्यापारी, कमीशन एजेंट को मिलेगी।
अनाज व्यापारियों के खाते से टीडीएस टैक्स कटौती नहीं करने के आदेश राज्य शासन को बैंकों को दिए है। आदेश की एक कापी व्यापारी एसोसिशन को भी दे दी है। व्यापारियों ने दीपावली के बाद किसानों को नगद भुगतान करने की बात कह रहे है।
-दिलीप नागर, सचिव, कृषि उपज मंडी, खंडवा।