scriptपत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास | Life imprisonment for accused of killing wife | Patrika News

पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

locationखंडवाPublished: Jun 29, 2022 10:59:45 pm

Submitted by:

Dhirendra Gupta

कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर उतारा था मौत के घाट

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खंडवा. कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर पत्नी की हत्या के आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तहसील हरसूद की न्यायालय ने आइपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से आरोपी सत्यनारायण उर्फ नाना पिता आत्माराम (38) निवासी ग्राम बोरीसराय को दंडित किया है। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल चौहान ने किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मोहम्मद जाहिद खान एडीपीओ ने बताया कि फरियादी ने थाना हरसूद में रिपोर्ट कराई थी कि वह पलानीमाल में रहता है। बलात्कार का एक प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। जिसमें आरोपी का पक्ष लेने पर मृतका और सत्यनारायण के बीच झगड़ा होता था। इसी बात पर दो माह से मृतका पति को छोड़कर अपने पिता के घर रह रही थी। 27 मार्च 2019 की शाम 6 बजे सत्यनारायण मृतका के पिता के घर आया।मृतका की बलात्कार के मामले में अगले दिन पेशी थी। फरियादी मृतका के घर के पास ही अपने घर के अंदर था। तभी उसकी मां के चिल्लाने की आवाज आई तो वह दौड़ कर आया। देखा कि सत्यनारायण कुल्हाड़ी लेकर मृतका की गर्दन पर वार कर रहा था। मृतका को लेकर अस्पताल गए तो डॉक्टरों ने उसकी मृत्यु की पुष्टि कर दी। आरोपी ने भी पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर झगड़े की बात बताई थी। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले को जघन्य एवं सनसनीखेज़ से चिन्हांकित किया गया था। जिसमें अदालत ने अब फैसला सुनाया है।
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