अदालत ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए वारदात के मुख्य आरोपित मनोज सोनकर (34) निवासी पंजाब कॉलोनी, राजदीप उर्फ दीप सोनकर (28) निवासी लोहारी नाका, आकाश उर्फ रजत सोनकर (21) निवासी गुरुनानक स्कूल के सामने लोहारी नाका, नट्टू उर्फ राजकलम सोनकर (27) निवासी लोहारी नाका, बगला उर्फ तेजवंश सोनकर (27) निवासी संत थामस स्कूल के पास, जगदीश उर्फ टींगू (23), राजकुमार सोनकर (51) दोनों निवासी लोहारी नाका, मनोज पाटील (27) निवासी नर्मदापुरम् हाल मुकाम घासपुरा को आजीवन कारावास की सजा हुई।
प्रकरण में साक्ष्यों के अभाव में गुड्डू उर्फ शैलेंद्र सोनकर (45), सोनू उर्फ दयाशंकर सोनकर (23) विजय सोनकर (39), वीरू उर्फ वीरेंद्र सोनकर (30), अजय सोनकर (45), बड़ा अल्ला उर्फ हंसराज सोनकर (27) निवासी लोहारी नाका को रिहा किया गया है।
डीपीओ भदौरिया ने बताया 1 अप्रैल 2016 की सुबह करीब 11 बजे मृतक विकास पिता बाबूलाल (28) निवासी चीराखदान भाई आकाश के साथ बाइक से दूधतलाई भूसा लेने जा रहा था। तभी माता चौक पर खड़े आरोपितों ने विकास को रोका और सूकर चोरी करने के संदेह पर विवाद किया। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपितों ने एकजुट होकर विकास को लाठी व लोहे की रॉडों से पीटना शुरू कर दिया। स्थिति यह बनी कि बीच चौराहे पर लोगों की भीड़ के बीच आरोपियों ने विकास की डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। युवक ने जब तक दम नहीं तोड़ दिया आरोपी डंडे बरसाते रहे थे। प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने 16 आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था।