प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने वाले आरोपियों को सजा
अदालत ने एक-एक वर्ष का कारावास व अर्थदंड लगाया
खंडवा
Published: April 18, 2022 10:36:02 pm
खंडवा. प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने के एक मामले में अदालत ने आरोपियों को एक- एक वर्ष साधारण कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है।
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनीष रघुवंशी की न्यायालय ने अभियुक्त प्रभाकर पिता रूपसिंह बारेला (30) निवासी ग्राम अमलवाड़ी, चोपडा रूरल, जलगांव महाराष्ट्र, किशोर पिता सुखलाल बारेला (28) निवासी काली कुण्डी वरला, बड़वानी एवं आरोपी अमर सिंह पिता भीलू बारेला (30) निवासी खकनारखुर्द बुरहानपुर को धारा 3/4 मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में एक-एक वर्ष का साधारण कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भवानी शंकर दांगी ने किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मो. जाहिद खान ने बताया कि फरियादी राजू पिता कडू (25) निवासी गुड़ी ने थाना पिपलोद में आवेदन दिया था कि 9 जुलाई 2017 को सुबह साढ़े 11 बजे अमर सिंह ने बताया कि ग्राम सीताबेड़ी माल में इलाज करने वाले आ रहे हैं। आपका सिर दर्द कर रहा है, तो आप भी साथ चलना। इस पर राजू अपने एक साथी अनिल कुमार को साथ लेकर अमर के साथ ग्राम सीताबेड़ी माल पहुंचे। देखा तो अमर के घर के बाहर पंडाल लगा था, जिसमें गांव के करीब 40-50 महिला, पुरुष, बच्चे बैठे थे।सामने कुर्सी पर तीन पुरुष बैठे थे और जमीन पर पुस्तक के सामने एक महिला को बैठा रखा था। राजू को भी सामने बैठे अमर ने ईशा मसीह का क्रास लॉकेट दिया। सामने बैठे तीनो बोल रहे थे कि आप हिन्दु धर्म छोड़कर इसाई धर्म स्वीकार कर लो। हम आपको विदेशो में अच्छी शिक्षा व सम्मान देंगे। राजू ने बताया कि उसे धर्म परिवर्तन करने का लालच दिया तो उसने इसकी सूचना ग्राम गुड़ी अपने साथियों और पुलिस को डायल 100 पर दी । पुलिस मौके पर आई और फरियादी को थाने लेकर गई। रिपोर्ट दर्ज करते हुए पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें फैसला सुनाया गया है।

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