scriptजहर देकर हत्या करने वालों को सजा | Punishment for those who kill by giving poison | Patrika News

जहर देकर हत्या करने वालों को सजा

locationखंडवाPublished: Jun 30, 2022 11:15:47 pm

Submitted by:

Dhirendra Gupta

पति, जेठानी, ननद को आजीवन कारावास, पंधाना थाना क्षेत्र का मामला, सास-ससुर हुए दोषमुक्त

court news

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खंडवा. जहर देकर महिला को मौत के घाट उतारने के आरोप में मृतका के पति, जेठानी और ननद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इस मामले में मृतका के सास- ससुर को दोषमुक्त करार दिया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार चौधरी के न्यायालय ने आरोपियों पर सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया है।बताया गया है कि 10 मई 2019 को पंधाना थाना क्षेत्र के बाबली गांव में रंजना गुर्जर की मृत्यु कीटनाशक पदार्थ के सेवन से हुई थी। जांच विवेचना के बाद यह बात सामने आई कि रंजना को जहर देकर मारा गया है। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति मिथुन पिता दशरथ (28), जेठानी पिंकी बाई पति जितेन्द्र (24), सास जमन बाई (55), ससुर दशरथ (65), ननद सागर बाई (24) सभी निवासी बाबली को आइपीसी की धारा 302, 34 का आरोपी बनाया था। अदालत में मामला आने के बाद अपर लोक अभियोजक दीपक कुरे ने पैरवी की। इस प्रकरण में मृतका के पति के अवैध संबंधों की बात भी सामने आई थी। सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों पर गौर करने के बाद अदालत ने आरोपी मिथुन, पिंकी बाई और सागर बाई को आजीवन कारावास के साथ एक-एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास
नाबालिग बालिका का हाथ बुरीननीयत से पकड़ने के आरोपी को अदालत ने पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बताया गया है कि 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ उसके हरकत करने वाले आरोपी संतोष पिता जसवंत (50) निवासी गणेश तलाई, मिशन कम्पाउण्ड को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्राची पटेल की न्यायालय ने आइपीसी की धारा 341 में 500 रुपए अर्थदंड एवं आइपीसी की धारा 354 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड, धारा 9 (ड) सहपठित धारा 10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
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