छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास
नाबालिग बालिका का हाथ बुरीननीयत से पकड़ने के आरोपी को अदालत ने पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बताया गया है कि 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ उसके हरकत करने वाले आरोपी संतोष पिता जसवंत (50) निवासी गणेश तलाई, मिशन कम्पाउण्ड को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्राची पटेल की न्यायालय ने आइपीसी की धारा 341 में 500 रुपए अर्थदंड एवं आइपीसी की धारा 354 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड, धारा 9 (ड) सहपठित धारा 10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
नाबालिग बालिका का हाथ बुरीननीयत से पकड़ने के आरोपी को अदालत ने पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बताया गया है कि 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ उसके हरकत करने वाले आरोपी संतोष पिता जसवंत (50) निवासी गणेश तलाई, मिशन कम्पाउण्ड को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्राची पटेल की न्यायालय ने आइपीसी की धारा 341 में 500 रुपए अर्थदंड एवं आइपीसी की धारा 354 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड, धारा 9 (ड) सहपठित धारा 10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।