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सरपंच अब प्रधान बनकर संभालेंगे पंचायतों की कमान

locationखंडवाPublished: Mar 12, 2020 09:59:10 pm

-पंचायतों का कार्यकाल हुआ खत्म, नहीं होगी प्रशासकों की नियुक्ति-समिति के माध्यम से होगा पंचायतों का संचालन, सरपंच होंगे प्रधान-नहीं रहेगा वित्तीय अधिकार, जनपदों ने बैंकों को दिए आहरण संवितरण रोकने के निर्देश

सरपंच अब प्रधान बनकर संभालेंगे पंचायतों की कमान

-पंचायतों का कार्यकाल हुआ खत्म, नहीं होगी प्रशासकों की नियुक्ति-समिति के माध्यम से होगा पंचायतों का संचालन, सरपंच होंगे प्रधान-नहीं रहेगा वित्तीय अधिकार, जनपदों ने बैंकों को दिए आहरण संवितरण रोकने के निर्देश

खंडवा. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी जारी है। बुधवार से जिले की सारी पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब पंचायतों का संचालन प्रशासन द्वारा समिति के माध्यम से किया जाएगा। इन समितियों में चुने गए जनप्रतिनिधियों को ही स्थान दिया जाएगा। सरपंच ही समिति का प्रधान होगा। हालांकि समिति गठित होने के आदेश आने तक सरपंचों के वित्तीय अधिकार पर रोक लगा दी गई है। समितियों का शासकीय स्तर पर गठन होने के बाद ही इन्हें बैंकों से आहरण-संवितरण के अधिकार दिए जाएंगे।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत वर्ष 2015 में पंचायतों के चुनाव दो चरणों में हुए थे। जिसमें प्रथम चरण में हुए चुनावके बाद जिले में 11 मार्च 2015 को सरपंचों द्वारा शपथ ली गई थी। जिसके तहत 11 मार्च 2020 को इन सभी सरपंचों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। पूर्व में कयास लगाए जा रहे थे कि जिले की सभी 422 पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति की जाएगी। अब मप्र शासन द्वारा नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें प्रशासकों के स्थान पर प्रशासकीय समिति का गठन कर उन्हें पंचायतों की कमान सौंपी जानी है। इन समितियों में सरपंच को प्रधान बनाया जाएगा। साथ ही सभी पंचों को भी समिति में स्थान दिया जाएगा। समिति के माध्यम से पंचायतों में होने वाले कार्य पूर्ण कराएं जाएंगे। समितियों की निगरानी के लिए जनपद पंचायतों के सीईओ को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
आगामी आदेश तक वित्तीय अधिकार पर रोक
पंचायतों का कार्यकाल खत्म होते ही शासन ने पंचायतों के वित्तीय अधिकार पर रोक लगा दी है। उप सचिव मप्र शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश पर जनपद पंचायत सीईओ द्वारा सभी बैंकों को सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर से होने वाले सभी आहरण, संवितरण रोकने के निर्देश दिए गए हैं। वित्तीय अधिकार पर आगामी आदेश तक रोक रहेगी। सूत्रों के मुताबिक ग्राम पंचायतों में समितियों का गठन कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। जिसके बाद ही इन समितियों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए जाएंगे। समितियों का कार्यकाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने तक रहेगी।
समितियों का होगा गठन
पंचायत का कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासकीय समिति कार्य करेगी। समिति में पंचायत के सरपंच को प्रधान बनाया जाएगा। पंचायत में जितने भी निर्वाचित पदाधिकारी रहे हैं, वे समिति के सदस्य होंगे। वित्तीय अधिकार पर निर्णय समिति गठन के बाद लिया जाएगा।
रोशन कुमार सिंह, सीईओ जिला पंचायत खंडवा
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