श्री पूज्य सिंधी पंचायत के प्रवक्ता कमल नागपाल ने बताया कि कुछ कुरीतियों को दूर करने के लिए समाजहित में निर्णय पारित करने से पूर्व डोर-टू-डोर सर्वेक्षण कराया। करीब 1000 सहमति पत्र प्राप्त होने के बाद इन पत्रों की विवेचना की गई। समाज के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दिए गए उक्त सुझावों पर भी विचार मंथन किया गया। रविवार रात को श्री पूज्य सिंधी पंचायत सिंधी कॉलोनी के अध्यक्ष गेहीराम सीतलानी, श्रीपूज्य सिंधी पंचायत पदम नगर के अध्यक्ष शंकरलाल तीर्थानी के सान्निध्य में पदाधिकारियों एवं गणमान्यजन की एक विशेष बैठक सिंधी सेवा मंडली भवन में हुई। इसमें अनेक निर्णय सर्व सहमति से पारित किए गए। इस अवसर पर सुंदरदास फतवानी, डॉ. दिलीप हिंदूजा, गोपालदास पमनानी, नानकराम चंदवानी, मोहन दीवान, अनिल भगवानदास आरतानी, घनश्याम वाधवा, किशोर लालवानी, श्याम हेमवानी, मुकेश चंचलानी, भीमनदास जीवनानी, गणेश गुरबाणी शामिल हुए।
ये लिए महत्वपूर्ण निर्णय
वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान बारात में या अन्य किसी भी शुभ कार्य के दौरान सड़क पर, खुले रूप से महिलाओं द्वारा नृत्य न किया जाएगा। बारात के शुभ कार्य स्थल पहुंचने पर वर को घोड़ी या कार से नीचे उतरने, वधू पक्ष द्वारा वर के जूते छुपाकर शगुन के नाम से कोई मांग नहीं की जाएगी। किसी भी शुभ कार्य के समय कॉकटेल पार्टी को सिर्फ परिवार व मेहमानों तक ही सीमित रखा जाएगा, बारात के समय बीच राह में शराब पर प्रतिबंध, वैवाहिक कार्यक्रम के मुख्य दिन पर सुबह के नाश्ते में 7 प्रकार के व्यंजन, दोपहर के भोजन में 11 प्रकार के व्यंजन और रात के मुख्य भोजन में 15 प्रकार के व्यंजन की सीमा तय की गई। विवाह पूर्व वर-वधू द्वारा प्री वेडिंग शूटिंग करवाने, दुल्हन की बारात निकालने पर भी सर्वसम्मति से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा उठावने के दिन दोपहर की रसोई के कार्यक्रम को मेहमानों व अपने परिवार तक सीमित रख, पगड़ी के बाद रखी जाने वाली नाश्ते की प्लेट के कार्यक्रम में सिर्फ चाय-बिस्किट तक ही सीमित रखा जाएगा।
वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान बारात में या अन्य किसी भी शुभ कार्य के दौरान सड़क पर, खुले रूप से महिलाओं द्वारा नृत्य न किया जाएगा। बारात के शुभ कार्य स्थल पहुंचने पर वर को घोड़ी या कार से नीचे उतरने, वधू पक्ष द्वारा वर के जूते छुपाकर शगुन के नाम से कोई मांग नहीं की जाएगी। किसी भी शुभ कार्य के समय कॉकटेल पार्टी को सिर्फ परिवार व मेहमानों तक ही सीमित रखा जाएगा, बारात के समय बीच राह में शराब पर प्रतिबंध, वैवाहिक कार्यक्रम के मुख्य दिन पर सुबह के नाश्ते में 7 प्रकार के व्यंजन, दोपहर के भोजन में 11 प्रकार के व्यंजन और रात के मुख्य भोजन में 15 प्रकार के व्यंजन की सीमा तय की गई। विवाह पूर्व वर-वधू द्वारा प्री वेडिंग शूटिंग करवाने, दुल्हन की बारात निकालने पर भी सर्वसम्मति से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा उठावने के दिन दोपहर की रसोई के कार्यक्रम को मेहमानों व अपने परिवार तक सीमित रख, पगड़ी के बाद रखी जाने वाली नाश्ते की प्लेट के कार्यक्रम में सिर्फ चाय-बिस्किट तक ही सीमित रखा जाएगा।