scriptझूठा निकला विधायक पर जानलेवा हमले का आरोप | The allegation of murderous attack on the MLA turned out to be false | Patrika News

झूठा निकला विधायक पर जानलेवा हमले का आरोप

locationखंडवाPublished: Aug 08, 2022 11:21:21 pm

Submitted by:

Dhirendra Gupta

अदालत ने बदली धाराएं, आरोपियों को मिली राहत

Court Imposes Life Term on 27 Convicts in TN Triple Murder Case

तमिलनाडु में 3 दलितों की हत्या मामले में 4 बाद आया फैसला: 27 दोषियों को उम्रकैद की सजा

खंडवा. मूंदी विधायक नारायण पटेल पर जानलेवा हमले का आरोप अदालत में सच साबित नहीं हो सका। न्यायालय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र आर्य की अदालत ने तथ्यों पर गौर करने के बाद हत्या के प्रयास की धारा को हटा दी है। अब खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने की धाराओं के तहत आरोपियों पर कार्रवाई तय की जाएगी।
यह है मामला
थाना नर्मदानगर में राजनारायण मण्डलोई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि वह विधायक मूंदी की गाड़ी चलाता है। 14 फरवरी 2022 को ओंकारेश्वर से इनोवा क्रिस्टा एमपी 12 बीसी 9009 से विधायक नारायण पटेल, पीए राघव पाण्डेय, गनमैन विजयपाल को लेकर जा रहा था। तभी मोहना के पास एमपी 09 सीडब्ल्यू 0617 के चालक प्रवीण कहार ने जान से मारने की नीयत से टक्कर मारी। प्रवीण के साथ वाहन में अनुराग बैठा था, जो हाथ से इशारे कर रहा था। इस रिपोर्ट पर आइपीसी की धारा 307, 34 के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
सुनवाई पर बदली धारा
अभियुक्त प्रवीण के अधिवक्ता संजय जायसवाल व अनुराग के अधिवक्ता प्रणेन्द्र रांका ने आवेदन पर अदालत ने तथ्यों पर गौर करते हुए सुनवाई की। जिसमें यह तथ्य सामने आए कि प्रवीण शराब के नशे में खतरनाक तरीके से वाहन चला रहा था। इनकी कोई पुरानी रंजिश भी नहीं थी। ऐसे में हत्या के प्रयास की धारा प्रकरण से हटाते हुए आइपीसी की धारा 279 व मोटरयान अधिनियम की धारा 184, 185 का आरोपी अभियुक्तों को बनाया है। साथ ही आरोपी प्रवीण को आदेश दिया है कि वह 10 अगस्त को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पुनासा तहसील में उपिस्थत रहे।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो