This city of MP has moved towards lockdown, but, orders have come now
खंडवा. विश्व स्वास्थ्य संगठन यानि डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया है। अब इसका संक्रमण न बढ़े, इसके उपाय किए जा रहे हैं।
खंडवा में लॉक डाउन की मांग जोर-शोर से उड़ रही है लेकिन अभी यहां स्पष्ट रूप से लॉक डाउन के आदेश जारी नहीं हुए हैं। सोमवार शाम करीब 4.30 बजे यहां आदेश जारी हुए हैं। अपर कलेक्टर नंदा भलावे कुशरे ने आदेश जारी किए हैं। इसमें आदेशित किया गया है कि यह आदेश 23 से 26 मार्च तक प्रभावशील होगा। प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
आदेश का ये है मजमून
– खंडवा जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में 5 या इससे अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं होगा।
– कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जिले के नागरिक यथासंभव खुले में आवागमन नहीं करेंगे। साथ ही सोशल डिस्टेन्स नाम्र्स का पालन करेंगे।
– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा होम क्वारेन्टाइन का निर्देश दिए जाने पर संबंधित व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, परिवार को उसका पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर धारा-269 भादवि तथा धारा 270, 271 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
– मौके पर उपस्थित मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, नगरपालिका के स्वच्छता अमले द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य होगा।
– सोशल मीडिया पर अनावश्यक, असत्य, अपुष्ट, भ्रामक जानकारी फैलाना दंडनीय होगा। जिन लोगों को होम क्वारेन्टाइन किया गया है, उनके नाम, तस्वीर सोशल मीडिया पर प्रसारित करना प्रतिबंधित होगा।
– अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश का पालन कराने के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी अधिकृत होंगे।
– अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित थाना प्रभारी समुचित कार्रवाई करेंगे।
– दूध डेयरी, फल सब्जी की दुकानें, उचित मूल्य की दुकानें, किराना दुकानें, एलपीजी गैस सिलेंडर, रिटेल आउटलेट, मेडिकल दुकान और अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथाालॉजी, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम व अत्यावश्यक सेवाएं जिन्हें निर्धारित किया जाए, वे इससे छूटे रहेंगे।
Home / Khandwa / मप्र का ये शहर लॉकडाउन की तरफ बढ़ा, लेकिन, अभी ये आए हैं आदेश