रात 8 से सुबह 8 बजे तक टोटल लॉक डाउन Curfew
खंडवाPublished: Jul 15, 2020 10:26:48 pm
-अपर जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश-सब्जी मंडी सुबह 8.30 बजे खुलेगी, दूध वितरण 7.30 बजे से
-अपर जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश-सब्जी मंडी सुबह 8.30 बजे खुलेगी, दूध वितरण 7.30 बजे से
खंडवा.
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन ने आमजन की परेशानी को देखते हुए संपूर्ण लॉक डाउन की जगह रात्रिकालीन लॉक डाउन के आदेश जारी किए है। अपर जिला दंडाधिकारी नंदा भलावे कुशरे द्वारा जारी आदेशानुसार रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक टोटल लॉक डाउन रहेगा। सब्जी मंडी भी सुबह 8.30 बजे खोली जाएगी। दूध वितरण के लिए सुबह 7.30 बजे के बाद समय तय किया गया है। वहीं, रविवार को 24 घंटे का लॉक डाउन पूर्व की तरह जारी रहेगा।
कोरोना संक्रमण को रोकने और जनजीवन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अपर जिला दंडाधिकारी नंदा भलावे कुशरे ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत रात्रिकालीन कफ्र्यू यानि लॉक डाउन के आदेश जारी किए है। रात 8 से सुबह 8 बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियां व आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने 65 वर्ष से अधिक आयु व गंभीर रोग ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे स्वास्थ्य उद्देश्य को छोड़कर घर पर ही रहने के निर्देश दिए है। लॉक डाउन में अखबार वितरण, पेट्रोल पंप संचालन को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। वहीं, कोई भी धार्मिक कार्य, त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा। धार्मिक जुलूस, रैली पर भी प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जाएगी।
पांच से अधिक लोग एकत्रित न हो
जारी आदेश केअनुसार दिन में भी एक समय में एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति इक_े नहीं हो सकते। उपासना स्थलों पर फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कढ़ाई से पालन किया जाएगा। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। जिसमें वर एवं वधू पक्ष से अधिकतम 10-10 लोग शामिल होंगे। इसी तरह पारिवारिक कार्यक्रम जन्मदिन, शादी सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। अंतिम संस्कार कार्यक्र में भी 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।