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दर्दनाक हादसा: दो ट्रकों के बीच फंसकर हुई ड्राइवर की मौत

locationखंडवाPublished: Apr 20, 2018 11:13:19 pm

ट्रक के पास खड़े चालक को दूसरे ट्रक ने साइड से दबाया, आरटीओ कार्यालय के सामने स्थित माइक्रो गोडाउन परिसर में हुई दुर्घटना।

Truck driver dies in road accident in khandwa

Truck driver dies in road accident in khandwa

खंडवा. इंदौर रोड स्थित माइक्रो गोडाउन में गुरुवार सुबह ट्रक के पास खड़े चालक को दूसरे ट्रक ने रिवर्स लेते समय साइड से दबा दिया। घटना में ट्रक चालक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चालक फिरोज पिता हबीब खान (२७) निवासी मोकलगांव सुबह करीब ९.४५ बजे ट्रक में सोसायटी का गेहूं लाद कर माइक्रो गोडाउन पहुंचा था। यहां उसने ट्रक परिसर में खड़ा किया। वहीं वाहन से उतरकर ट्रक के साइड से खड़ा हो गया। तभी बाजू में खड़े दूसरे ट्रक ने रिवर्स लेते समय फिरोज को दोनों ट्रकों के बीच साइड से दबा लिया। दोनों ट्रकों के बीच दबने से फिरोज की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की खबर लगते ही परिसर में हम्मालों की भीड़ जमा हो गई। मामले की खबर पुलिस को दी। वहीं शव जिला अस्पताल पहुंचाया। परिचितों ने बताया मृतक फिरोज को रौंदने वाला ट्रक भाटिया ट्रांसपोर्ट का था। इधर, मृतक की दो साल पहले ही शादी हुई थी। उसकी एक साल की बेटी है।
शादी में शामिल होने जा रहे परिवार को कार ने मारी टक्कर
खंडवा. रिश्तेदार के घर शादी में शामिल होने जा रहे परिवार की बाइक को शुक्रवार दोपहर कार ने टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार दो बच्चों सहित चार लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार राधेश्याम पिता प्यारसिंह तंवर (४१) निवासी कोटवाड़ा बहन आराधना पति इंदरसिंह (३२) निवासी सगवाड़ा और बेटे विनीत (५), बेटी विनिता (८) के साथ बाइक से कोटवाड़ा से ग्राम सकिंदर जा रहे थे। राधेश्याम अपने रिश्तेदार के घर बेटी की शादी में शामिल होने जा रहे थे। तभी सिहाड़ा रोड़ पर बल्दी नाले के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार चारों लोग सड़क किनारे जा गिरे। घटना देख कार चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को सात साल की कैद
खंडवा. नर्मदानगर थाना क्षेत्र के दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाया। प्रकरण की सुनवाई पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दिपाली शर्मा ने की। शासन की ओर से पैरवी कर रहे डीपीओ राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया 11 नवंबर २०16 को आरोपी सुनील पिता राजाराम भील निवासी सुखलिया थाना हीरानगर इंदौर शादी का झांसा देकर इंधावड़ी निवासी नाबालिग को अपने साथ ले गया था। इंधावड़ी बस स्टैंड से बस से लेकर इंदौर पहुंचा। यहां पीडि़ता के साथ लगातार दुष्कर्म किया। तभी पीडि़ता ने शादी करने की बात कही तो आरोपित आनाकानी करने लगा। इसी बीच पीडि़ता के परिजन तलाश करते हुए इंदौर पहुंचे। जहां नाबालिग किशोरी उन्हें मिली। जिसे पुलिस की मदद से वापस इंधावड़ी अपने घर लेकर आए। यहां पीडि़ता ने नर्मदानगर थाने पहुंचकर आरोपित सुनील के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया। इसी प्रकरण में शुक्रवार को न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपित सुनील को सात साल के कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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