शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को सात साल की कैद
खंडवा. नर्मदानगर थाना क्षेत्र के दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाया। प्रकरण की सुनवाई पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दिपाली शर्मा ने की। शासन की ओर से पैरवी कर रहे डीपीओ राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया 11 नवंबर २०16 को आरोपी सुनील पिता राजाराम भील निवासी सुखलिया थाना हीरानगर इंदौर शादी का झांसा देकर इंधावड़ी निवासी नाबालिग को अपने साथ ले गया था। इंधावड़ी बस स्टैंड से बस से लेकर इंदौर पहुंचा। यहां पीडि़ता के साथ लगातार दुष्कर्म किया। तभी पीडि़ता ने शादी करने की बात कही तो आरोपित आनाकानी करने लगा। इसी बीच पीडि़ता के परिजन तलाश करते हुए इंदौर पहुंचे। जहां नाबालिग किशोरी उन्हें मिली। जिसे पुलिस की मदद से वापस इंधावड़ी अपने घर लेकर आए। यहां पीडि़ता ने नर्मदानगर थाने पहुंचकर आरोपित सुनील के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया। इसी प्रकरण में शुक्रवार को न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपित सुनील को सात साल के कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।