गुड़ीखेड़ा जाने का बोलकर घर से निकले चाचा-भतीजे, सुबह बेटे को सड़क किनारे मिले शव
खंडवाPublished: Feb 26, 2021 10:54:36 pm
पिपलौद-गुड़ीखेड़ा रोड पर संजू ढाबे के पास की घटना, अज्ञात वाहन चालक पर केस दर्ज
Uncle-nephew going to Gudikheda dies in road accident
खंडवा. पिपलौद-गुड़ीखेड़ा मार्ग पर स्थित संजू ढाबे के पास सड़क दुर्घटना में चाचा-भतीजे की मौत हो गई। घटना पिपलौद थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार बालसिंग पिता नागू भिलाला (65) निवासी बालवाड़ा अपने भतीजे घूमसिंग पिता छतरसिंग भिलाला (25) निवासी कोटाघाट के साथ बाइक (एमपी 12 एमवाय 0405) पर सवार होकर घर से गुड़ीखेड़ा के लिए निकले थे। इसी दौरान गुड़ीखेड़ा मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में चाचा बालसिंग और भतीजे घूमसिंग की मौके पर मौत हो गई। फरियादी राधेश्याम भिलाला ने पुलिस को बताया रात करीब 9 बजे मजूदरी कर घर पहुंचा तो पत्नी ने बताया पिता बालसिंग और चाचा का बेटा घूमसिंग बाइक से गुड़ीखेड़ा जाने का बोलकर गए हैं। लेकिन वह देर रात तक घर नहीं लौटे। सुबह करीब 8 बजे मैं रोजाना की तरह मजदूर करने गुड़ीखेड़ा जा रहा था। तभी देखा की संजू ढाबे के पास सड़क किनारे मेरी बाइक क्षतिग्रस्त पड़ी है। वहीं पास में पिता बालसिंग और भाई घूमसिंग मृत पड़े थे। दोनों का हाथ-पैर और सिर में गंभीर चोटें आई थी। वहीं दुर्घटना में बाइक का आगे का पहिया टूट गया था। घटनाक्रम देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों का पंचनामा बनाया और अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजन को सौंप दिए। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। दुर्घटना कर फरार हुए वाहन की पुलिस तलाश कर रही है।
सड़क किनारे खड़े युवक को रौंदने वाले आयशर चालक पर प्रकरण दर्ज
खंडवा. सिहाड़ा रोड पर सड़क दुर्घटना में हुई युवक की मौत मामले में मोघट पुलिस ने आयशर वाहन चालक के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार आसिम पिता अब्बास (35) निवासी ग्राम मथेला 22 फरवरी की शाम सड़क किनारे खड़ा था। तभी तेज रफ्तार आयशर (एमएच 43 वाय 2089) ने टक्कर मार दी। टक्कर में आसिम गंभीर घायल हुआ। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान आसिम ने दमतोड़ दिया। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। तफ्तीश के दौरान दुर्घटना के चश्मदीदों के बयानों के आधार पर मोघट पुलिस ने आयशर चालक के खिलाफ धारा 304 (ए) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।