इसलिए कर रहे हड़ताल
संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार 10 अप्रैल 2017 को संसद में पास हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें सारी जवाबदारी वाहन चालक की होगी। दुर्घटना होने पर नए एक्ट के तहत चालक पर 50 हजार का जुर्माना और 6 साल तक की सजा है। वाहन स्वामी या बीमा कंपनी पार्टी नहीं बनेगी। पूरा खामियाजा दुर्घटना का दोषी वाहन चालक बनेगा। उन्होंने बतायससा एक्ट को वापस लेने के लिए सांकेतिक हड़ताल की जा रही है।
अन्य राज्यों की बसें आएंगी
अन्य राज्यों से आने वाली बसें आएंगी। हालांकि इनकी संख्या ज्यादा नहीं है। इस कारण यात्रियों को समस्या होना तय माना जा रहा है।