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घर का दरवाजा अंदर से था बंद, मामा ने खिड़की से झांका तो भांजे को देख रह गया दंग

locationखंडवाPublished: Jun 29, 2020 09:16:22 pm

ग्राम आमोदा टांड़ा में युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। गोविंद पिता पदम नायक (36) निवासी आमोदा रविवार रात घर में था।

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Suicide

खंडवा. ग्राम आमोदा टांड़ा में युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। गोविंद पिता पदम नायक (36) निवासी आमोदा रविवार रात घर में था। इसी दौरान अज्ञात कारणों के चलते गोविंद ने फंदा लगा लिया। सोमवार सुबह मृतक का मामला खेत में काम करने के लिए गोविंद को बुलाने के लिए घर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस पर मामा ने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो गोविंद फंदे पर झूल रहा था। उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस और परिजन को दी। धनगांव पुलिस मौके पर पहुंची और मकान का दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला। मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया। वहीं मर्ग कायम मामला जांच में लिया है। ग्रामीणों ने बताया मृतक गोविंद इंदौर में रहकर मजदूरी करता था। लॉकडाउन के दौरान ही वह अपने घर आमोदा आया था। ग्राम में उसके दो घर हैं। रविवार रात परिवार को सोता छोड़कर दूसरे घर में आकर गोविंद ने फंदा लगाया है। मृतक के तीन बेटे हैं।
11 जुआरियों को न्यायालय उठने तक की सजा, 1.01 लाख रुपए राजसात
खंडवा. जावर थाना क्षेत्र के जुआ एक्ट के मामले में सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आयुषी गुप्ता की कोर्ट में सुनवाई हुई। पुलिस ने न्यायालय में सभी 11 आरोपियों को पेश किया। जहां आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया। इस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी शब्बीर पिता अब्बास नया हरसूद सेक्टर नंबर सात, लखन पिता जुगलराम यादव निवासी ग्राम खेड़ी, विजय पिता तुलसिया निवासी बाजार चौक खेड़ी, राजेश पिता हरिकरण गुजर निवासी बरुड़ सनावद, रामगोपाल पिता दर्शनसिंह निवासी ग्राम भंवरली, राकेश पिता रमेश निवासी खेड़ी, सूरज पिता अमृत अहीरवार निवासी रहटगांव जिला हरदा, गोविंद पिता बाबूलाल शर्मा छनेरा, इजराइल पिता अब्दुल खान ग्राम मांदला छीपाबड़ हरदा, राकेश पिता सनदर कहार निवासी भामगढ़, शिवराज पिता खुशियाल धरमपुरी जावर को न्यायालय उठने तक के कारावास और 100-100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं मामले में जब्त किए गए एक लाख एक हजार 720 रुपए राजसात कर शासकीय कोष में जमा कराने के आदेश दिए। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ लालसिंह बघेल ने की। मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ मो. जाहिद खान ने बताया 28 जून को जावर पुलिस ने अमलपुरा स्थित ब्रह्मगिरी मंदिर के पास खेत में जुआ खेलते हुए 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से 1.01 लाख रुपए नकद, 11 मोबाइल और ताश पत्ते जब्त किए थे। इसी मामले में आरोपियों के जुर्म कबूले पर न्यायालय ने फैसला सुनाया है।

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