मॉस्क और सेनेटाइजर की कालाबाजी करने वालों पर कार्रवाई की आदेश खंडवा. लोकोपयोगी स्थाई लोक अदालत में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए व्यवस्थाओं को लेकर लगी जनहित याचिका पर शनिवार को न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिया। न्यायाधीश बीएल प्रजापति ने याचिका पर सुनवाई की, लेकिन प्रशासन सहित अन्य विभाग नोटिस तामिल होने के बाद भी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारी किया। आदेश में न्यायालय ने कहा विदेश से लौटे लोगों की उचित जांच करें और उन्हें आइसोलेट किया जाए। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही सेनेटाइजर और मॉस्क की उचित व्यवस्था कराई जाए। कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करें। पार्कों में जहां लोगों का आना-जाना रहता है वहां पर सेनेटाइजर स्प्रे कराएं। महामारी के रोकथाम संबंधी शासन की गाइडलाइन और एडवाइजरी अनुसार कार्य करें। साथ ही कोरोना वायरस को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं इसकी स्टेटस रिपोर्ट भी आगामी तारीख में न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। उल्लेखनीय है कि ७ मार्च को अधिवक्ता देवेंद्र सिंह यादव और विनम्र गंगराड़े ने लोकोपयोगी अदालत में कोरोना वायरस को लेकर जनहित याचिका दायर की थी।