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बगीचे से संतरे तोड़कर खा रहा था युवक, मालिक ने मार दी गोली

locationखरगोनPublished: Dec 02, 2022 05:05:01 pm

Submitted by:

Manish Gite

युवक को संतरे खाने की इतनी बड़ी सजा दी थी बगीचा मालिक ने…। अब पांच साल जेल में रहेगा…।

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खरगोन। एक युवक ने एक बगीचे में लगे संतरे तोड़कर खा लिया था। मालिक के आते ही वो भागने लगा, लेकिन बगीचा मालिक ने भागते देख 12 बोर की बंदूक उठा ली और फायर कर दिया। युवक घायल हो गया था। युवक का कई दिनों तक इलाज चला था।

खरगौन जिले के बरुड़ थाना क्षेत्र में 10 फरवरी 2020 को तुषार अपने साथी धर्मेंद्र के साथ संतरे तोड़ने बगीचे में गया था। उसने बगीचे के मालिक डालूराम रामकरण कुमरावत को एक अन्य साथी के साथ आते देखा तो भागने लगा। उसी दौरान बगीचा डालूराम ने 12 बोर बंदूक से तुषार पर फायर कर उसे घायल कर दिया था। तुषार को इलाज के लिए इंदौर में भर्ती कराया गया, जहां उसका लंबे समय तक इलाज चला। बरुड़ पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर तफ्तीश कर अभियुक्त डालूराम और एक अन्य के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।

 

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तत्कालीन थाना प्रभारी टीआर पटेल और उप निरीक्षक राकेश सिसौदिया ने विवेचना कर अभियुक्त डालूराम एवं अन्य के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। मामले मे अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता अतिरिक्त लोक अभियोजक राजकुमार अत्रे ने बताया कि प्रकरण में आहत तुषार एवं अन्य साक्षियों और मेडिकल साक्ष्य से अभियोजन अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है।

अभियुक्त डालूराम का यह अपराधिक कार्य था। यह किसी मानव की मृत्यु करने पर हत्या की श्रेणी में न आने वाले मानव वध की श्रेणी में आने वाला अपराध था। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जीसी मिश्रा ने विचारण बाद अभियुक्त डालूराम को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए क्रमश: 5 वर्ष एवं 3 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार एवं एक हजार रुपए जुर्माना लगाया। उक्त फैसला बुधवार को हुआ। एक अन्य सह अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया है।

https://youtu.be/jY2KnBJcgBs

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