नेशनल लोक अदालत के माध्यम से 2 वर्ष से अलग रह रहे पति-पत्नी का समझौता कराते हुए एक किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रहीमपुरा खरगोन निवासी मंजू का विवाह 6 वर्ष पूर्व 2014 में इंदौर निवासी सुभाष पिता छगन के साथ हुआ था। इन दोनों का एक चार वर्ष का बेटा भी है। मंजू दो वर्ष पूर्व अपने पति के घर से मायके के यहां आ गई थी।
नेशनल लोक अदालत में मंजू का कहना था कि उसका पति सुभाष उस पर ध्यान नहीं देता है और अपने परिवार की बातें सुनकर आए दिन मारपीट करता है। मंजू ने अपने पति सुभाष के विरूद्ध धारा 125 दंप्रस के अंतर्गत अपने स्वयं व 4 वर्षीय पुत्र लक्ष्य के भरण पोषण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की न्यायालय में आवेदन किया था।
नेशनल लोक अदालत में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आरती ढींगरा द्वारा मंजू व उसके पति सुभाष को बुलाया गया और उन्हें समझाकर दोनों को फिर एक किया। मंजु खुशी-खुशी अपने पति के साथ इंदौर जाने को तैयार हुई और सुभाष ने भी अपनी पत्नी पर पूरा ध्यान देने को कहा।