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भ्रष्टाचार के मामले में दोषी नगर परिषद उपयंत्री को चार साल की सजा

locationखरगोनPublished: Jan 17, 2020 12:15:24 pm

2016 में लोकायुक्त टीम ने भीकनगांव के तत्कालीन उपयंत्री बृजेश गुप्ता को रिश्वत लेते पकड़ा था

City council subcontractor sentenced to four years

City council subcontractor sentenced to four years

खरगोन
भ्रष्टाचार के एक मामले में भीकनगांव नगर परिषद के तत्कालीन उपयंत्री बृजेश कुमार गुप्ता को कोर्ट ने चार साज की सजा और 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। यह फैसला गुरुवार को जिला न्यायालय मंडलेश्वर की विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आरती शर्मा ने सुनाया। गुप्ता को 2016 में लोकायुक्त टीम ने ट्रेस करते हुए रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा था।
यह था मामला
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रदीप सिंह अलावा ने बताया कि 15 सितंबर 2016 को खंडवा के ठेकेदार व फरियादी ललित पिता रामेश्वर वर्मा ने गुप्ता के खिलाफ लोकायुक्त इंदौर को शिकायत की थीं। ठेकेदार वर्मा से नगर परिषद भीकनगांव में नाली निर्माण के बदले गुप्ता ने 18 हजार रुपए बतौर रिश्वत की डिमांड की थीं। अगले दिन फरियादी रुपए लेकर गुप्ता के शासकीय आवास पहुंचा। यहां रुपए लेने के बाद लोकायुक्त टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। गुरुवार को आरोपी को कोर्ट में फैसला सुनाए जाने के बाद जेल भेजा गया।
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