scriptछुट्टियां मनाने मामा के घर आई नाबालिग के साथ हुआ ऐसा हुआ कि परिजनों का रो-रोक कर हो गया बुरा हाल | Complaint was lodged at Biston police station | Patrika News

छुट्टियां मनाने मामा के घर आई नाबालिग के साथ हुआ ऐसा हुआ कि परिजनों का रो-रोक कर हो गया बुरा हाल

locationखरगोनPublished: Dec 09, 2019 11:53:17 am

Submitted by:

Gopal Joshi

दुष्कर्म का मामला छुट्टियां मनाने मामा के घर गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को १० साल कारावास -बिस्टान थाने पर दर्ज की थी शिकायत, आरोपी नाबालिग को अपने साथ ले गया था औरंगाबाद, -डेढ़ वर्ष पूर्व मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

Complaint was lodged at Biston police station

खरगोन. आरोपी सुनील।

खरगोन.
डेढ़ साल पहले अपने मामा के घर छुट्टियां बताने आई एक नाबालिग छात्रा को खंडवा जिले का सुनील फूलसिंह शादी का झांसा देकर ले गया। औरंगबाद में रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। डेढ़ साल पुराने इस मामले में बिस्टान पुलिस के अनुसंधान बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गीता सोलंकी ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दस साल कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया नाबालिग अपने मामा के घर स्कूल की छुट्टियों में गई थी। यहां से 11 अप्रैल 18 को लिंगी फाटा बड़ा बोरगांव, पंधाना जिला खंडवा निवासी सुनील फूलसिंह उसे बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले की रिपोर्ट नाबालिग के पिता ने बिस्टान थाने पर दर्ज कराई। 14 मई 2018 को पीडि़ता को औरंगाबाद से आरोपी सुनील के कब्जे से छुड़ाया गया। उसने पुलिस को बताया कि सुनील ने उसे शादी के सपने दिखाए और ज्यादती की। बिस्टान पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यहां द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गीता सोंंलकी ने आरोपी सुनील को अलग-अलग धाराओं में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उप संचालक अभियोजन जेएस मुवेल, जिला अभियोजन अधिकारी जेएस तोमर ने की।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो