खरगोन

बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाने पर सरकारी डॉक्टर पर लगा 8.5 लाख का जुर्माना

गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची की तबीयत हुई खराब

खरगोनFeb 14, 2020 / 11:46 pm

अजय पालीवाल

लगाने से मौत के

मंडलेश्वर (खरगोन) . उपभोक्ता फोरम ने ढाई वर्षीय बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाने एवं लापरवाही पूर्वक इलाज करने के मामले में शासकीय चिकित्सक डॉ. यशवंत मालगे, सनावद को साढ़े 8 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। ये फैसला अध्यक्ष पीएस पाटीदार एवं सदस्य सीमा नेगी के फोरम ने दिया।
बच्ची के पिता सुनील नरिया निवासी सनावद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत पुत्री का लापरवाही पूर्वक इलाज किए जाने एवं गलत इंजेक्शन लगाए जाने से पुत्री की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण सेवा में कमी के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने के लिए वाद प्रस्तुत किया था। फरियादी की तरफ से पैरवी अधिवक्ता कार्तिक जोशी ने की।

यह था मामला
अधिवक्ता जोशी ने बताया कि बच्ची को 30 जुलाई 2016 को सुबह साढ़े 7 बजे बुखार आने पर शासकीय चिकित्सालय सनावद ले जाया गया, जहां चिकित्सक के उपस्थित नहीं होने कारण शासकीय चिकिसक डॉ. यशवंत मालगे के व्यक्तिगत क्लीनिक पर ले जाया गया। जहां डॉ. मालगे ने चेकअप करने के बाद शासकीय चिकित्सालय लेकर आने को कहा और 100 रुपए फीस भी ली। बच्ची को चाइल्ड वार्ड में भर्ती किया। जहां उसे स्लाइन के साथ चार इंजेक्शन दिए गए। कुछ देर बाद बच्ची की हालत बिगडऩे पर डॉ. मालगे ने बच्ची को दादा दरबार अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन वहां से बच्ची को इंदौर रेफर कर दिया। इंदौर के नोबल अस्पताल में बच्ची का 20 दिनों तक इलाज चला। इसके बाद बच्ची स्वस्थ हुई।

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