-नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ मिलेगा।
-सातवें वेतनमान का निर्धारण मध्यप्रदेश वेतन नियम 2017 के तहत किया जाएगा।
-नियमित शिक्षकों के समान स्थानांतरण का लाभ मिलेगा।
-अवकाश नगदीकरण का लाभ मिलेगा।
-अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता रहेगी।
-5 वर्ष की सेवाअवधि के बाद प्रमोशन की पात्रता रहेगी।
-प्रमोशन न होने पर कम से कम 3 उच्च वेतनमान का लाभ मिलेगा।
-12 वर्ष बाद क्रमोन्नत का लाभ मिलेगा।
-नियमित कर्मचारियों के समान मध्यप्रदेश 1965 वाला नियम लागू होगा।
-छटे वेतनमान के एरियर की बकाया किश्त मिलेगी।
-यात्रा भत्ता, स्थानांतरण भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता, मकान भाड़ा भत्ता का लाभ मिलेगा।
बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, एवं बीए,.एमएए सहित बीएबीएड, बीएससीबीएड, बीएलएड पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने द्वितीय चरण की तारीख घोषित की है। इसके अनुसार ३ अगस्त तक नवीन पंजीयन होंगे। ५ अगस्त तक नवीन एवं संशोधन कराने वाले पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का ऑनलाइन संत्यापन होगा। ६ अगस्त को नवीन पंजीकृत आवेदकों का बीपएड व एमपीएड के लिए फिटनेस, प्रोफिसिएंसी टेस्ट होगा। १३ अगस्त को मेरिट एवं वरीयता के आधार पर द्वितीय अतिरिक्त चरण में सीट आवंटित होगी। आवंटित कॉलेज में प्रवेश के लिए सेंटर पर शुक्ल का भुगतान १३ से २० अगस्त के बीच होगा।
इस समय सारिणी को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की अपर.सचिव डॉ. जयश्री मिश्रा ने सभी कॉलेज प्राचार्यों को पत्र लिखा है। पत्र में बताया है कि ऐसे आवेदक जो पूर्व में प्रवेश के लिए पंजीयन नहीं करा सके है, वे पंजीयन कर द्वितीय अतिरिक्त चरण में रिक्त स्थानों पर प्रवेश आवंटन के लिए गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे। इसी तिथि में द्वितीय अतिरिक्त चरण में आवंटन के लिए पंजीकृत अप्रवेशित एवं नवीन पंजीकृत आवेदकों से पुन: शिक्षण संस्थाओं का चयन, वरीयता प्राप्त करना होगा।